जुलाई कर अवधि से समय-बाधित हो जाएगा जीएसटी रिटर्न

Edited By Updated: 07 Jun, 2025 02:37 PM

gst returns to be time barred from july tax period

जीएसटी नेटवर्क ने शनिवार को कहा कि जुलाई कर अवधि की शुरुआत से, जीएसटी करदाता मूल फाइलिंग की नियत तारीख से तीन साल बाद मासिक और वार्षिक जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे। जुलाई, 2025 की कर अवधि का मतलब है कि करदाता इस साल अगस्त में मासिक रिटर्न...

नई दिल्लीः जीएसटी नेटवर्क ने शनिवार को कहा कि जुलाई कर अवधि की शुरुआत से, जीएसटी करदाता मूल फाइलिंग की नियत तारीख से तीन साल बाद मासिक और वार्षिक जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे। जुलाई, 2025 की कर अवधि का मतलब है कि करदाता इस साल अगस्त में मासिक रिटर्न दाखिल करेंगे। एक परामर्श में, माल और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) ने कहा कि करदाता फाइलिंग की नियत तारीख से तीन साल की समाप्ति पर जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-3बी, जीएसटीआर-4, जीएसटीआर-5, जीएसटीआर-5ए, जीएसटीआर-6, जीएसटीआर-7, जीएसटीआर-8 और जीएसटीआर-9 दाखिल नहीं कर पाएंगे। समय सीमा के संबंध में माल और सेवा कर (जीएसटी) कानून में संशोधन वित्त अधिनियम, 2023 के माध्यम से प्रभावी किए गए थे।

इस प्रकार, देयता के भुगतान से संबंधित रिटर्न, वार्षिक रिटर्न और स्रोत पर एकत्रित कर के अलावा जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई रिटर्न समय-बाधित हो जाएंगे। जीएसटीएन द्वारा जारी परामर्श में कहा गया है, “तीन साल की समाप्ति के बाद रिटर्न दाखिल करने पर रोक लगा दी जाएगी। उक्त प्रतिबंध जुलाई, 2025 कर अवधि से जीएसटी पोर्टल पर लागू किया जाएगा।”

इसने करदाताओं को सलाह दी कि यदि उन्होंने अब तक जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो वे अपने रिकॉर्ड का मिलान कर लें और जल्द से जल्द अपना जीएसटी रिटर्न दाखिल करें। इससे पहले अक्टूबर में, जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) ने करदाताओं को सचेत किया था कि कर प्रतिबंध का उक्त प्रावधान 2025 की शुरुआत में लागू किया जाएगा।  

   

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