Edited By jyoti choudhary,Updated: 18 Apr, 2025 04:54 PM

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने कहा है कि जीएसटी आयुक्त (अपील) ने करीब 3.67 करोड़ रुपए की कर मांग को बरकरार रखने का आदेश दिया है। मुंबई में केंद्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी) अधिकारियों ने दो जुलाई, 2024 को इस संबंध में एक आदेश पारित किया...
नई दिल्लीः आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने कहा है कि जीएसटी आयुक्त (अपील) ने करीब 3.67 करोड़ रुपए की कर मांग को बरकरार रखने का आदेश दिया है। मुंबई में केंद्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी) अधिकारियों ने दो जुलाई, 2024 को इस संबंध में एक आदेश पारित किया था। आदेश में सेवा कर क्रेडिट का हिस्सा देने से इनकार कर दिया गया, जिसे कंपनी ने वित्त वर्ष 2017-2018 में जीएसटी शुरू होने पर इस व्यवस्था में स्थानांतरित कर दिया था। इसके बाद, कंपनी ने आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की थी।
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा, “कंपनी को 17 अप्रैल को सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क (अपील), मुंबई के आयुक्त से कर मांग को बरकरार रखने का आदेश मिला है।” इस आदेश में 1.83 करोड़ रुपए से अधिक की जीएसटी देनदारी और इतनी ही राशि का जुर्माना शामिल है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ ने कहा, “कंपनी उक्त आदेश के खिलाफ सक्षम प्राधिकार के समक्ष अपील दायर करेगी।”