विदेश से आ रहे यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी, इन नियमों का करना होगा पालन

Edited By rajesh kumar,Updated: 03 Aug, 2020 04:53 PM

new guidelines for travelers coming from abroad

भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के माध्यम से भारत आ रहे यात्रियों के लिए गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक, विदेश से आने वाले भारतीयों को 14 दिनों का क्वारंटीन जरूरी होगा।इसके अलावा 7 दिन पेड इंस्टिट्यूशनल क्वारंटीन और 7 दिन होम...

नई दिल्ली: भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के माध्यम से भारत आ रहे यात्रियों के लिए गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक, विदेश से आने वाले भारतीयों को 14 दिनों का क्वारंटीन जरूरी होगा।इसके अलावा 7 दिन पेड इंस्टिट्यूशनल क्वारंटीन और 7 दिन होम आइसोलेशन में रहना होगा। सभी यात्रियों को भारत आने से कम से केम 72 घंटे पहले newdelhiairport.in पर एक घोषणा पत्र  देना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के ये नए दिशा-निर्देश 8 अगस्त, 2020 से लागू होंगे।

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क्या हैं नए दिशा-निर्देश
यात्रा से कम से कम 72 घंटे पहले नई दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट newdelhiairport.in पर एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ( self-declaration form) भरना होगा। इस फॉर्म उन्हें अपनी सेहत से जुड़ी ताजा जानकारी देनी होगी। मुसाफिरों को पोर्टल को एक एफिडेविट भी देना होगा कि वे 14 दिनों के क्वारंटाइन पीरियड का पालन करेंगे। इनमें से 7 दिन उन्हें क्वारंटीन में रहना होगा, साथ ही खर्च खुद ही उठाना होगा। फिर अगले सात दिन उन्हें होम क्वारंटीन रहना होगा। कुछ विषम परिस्थितियों में ही लोगों को 14 दिन के होम क्वारंटीन की इजाजत होगी। संस्थागत क्वारंटीन से बचने के लिए यात्री को नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखानी होगी। जांच रिपोर्ट को दिल्ली एयरपोर्ट के पोर्टल पर अपलोड करना होगा। जांच रिपोर्ट 96 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। गर्भवति महिला को घर पर ही क्वारंटाइन की अनुमति दी जा सकती है। 10 साल से कम के बच्चे के होने पर में होम आइसोलेशन की अनुमति दी जा सकती है।

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यात्रा के बाद के नियम
सभी यात्रियों के लिए फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य है। यात्रियों को टिकट के साथ ही एजेंसी द्धारा क्या करें और क्या न करें की लिस्ट दी जाएगी। बोर्डिंग के लिए केवल उन्हीं लोगों को इजाजत मिलेगी जिनमें थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान कोरोना का कोई लक्षण नहीं होगा। एयरपोर्ट पर सैनिटाइजेशन और डिसइन्फेक्शन अनिवार्य होगा। वहीं बोर्डिंग के दौरान यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। 

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