Edited By ,Updated: 10 May, 2016 03:30 PM

प्रॉवीडैंट फंड की राशि अब कर्मचारी अपने मकान, इलाज, बच्चों की पढ़ाई और शादी के लिए निकाल सकते है।
नई दिल्ली: प्रॉवीडैंट फंड की राशि अब कर्मचारी अपने मकान, इलाज, बच्चों की पढ़ाई और शादी के लिए निकाल सकते है। बस इसके पीछे शर्त यह है कि आपको नौकरी करते कम से कम पांच साल का समय हो चुका हो। ध्यान रहे यह रकम आपके 36 महीने के कार्यकाल की बेसिक सैलरी और डी.ए (यदि हो तो) के बराबर या फिर नियोक्ता और कर्मचारी के कुल कंट्रीब्यूशन (ब्याज समेत), इनमें से जो भी न्यूनतम हो, के बराबर हो सकती है।
क्या हैं अन्य शर्तें और नियमः-
मकान बनाना या खरीदना
एम्पलॉइज प्रॉवीडैंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) के संबंधित नियमों के मुताबिक, अगर आप मकान बनाना या फिर खरीदना चाहते हैं। ताे अपने पी.एफ में से एकबारगी पैसा निकाल सकते हैं।
प्लॉट खरीदना या घर की रिपेयरिंग
अगर कर्मचारी को अपना प्लॉट खरीदना है या फिर घर की रिपेयरिंग करवानी है तब भी आप पी.एफ का पैसा निकाल सकते हैं। इस पर भी शर्त है कि नौकरी करते हुए व्यक्ति को कम से कम पांच साल हो चुके हों।
होम लोन लिया हुआ है तो
अगर आपने होम लोन लिया हुआ है, तब आप अपनी नौकरी के 10 साल पूरे होने के बाद पी.एफ की रकम निकाल सकते हैं। पैसा निकालने संबंधी सीमा और शर्त वही है जोकि मकान की कंस्ट्रक्शन और पर्चेजिंग के लिए है।
मैडिकल ट्रीटमेंट के लिए
अपने पीएफ अकाऊंट से पैसा आप तब भी निकाल सकते हैं जब आपकाे परिवार के किसी सदस्य की बीमारी का इलाज करवाने की जरूरत आन पड़ी हो। पर, केवल उसी बीमारी के लिए जिसमें एक महीने या उससे अधिक के लिए हॉस्पिटलाइजेशन करवाया गया हो या करवाना हो। अच्छी बात यह है कि मैडिकल ट्रीटमेंट के मामले में पी.एफ की रकम निकालने संबंधी टेन्योर (कितने समय से पीएफ अकाऊंट होल्डर हैं) संबंधी शर्त लागू नहीं होती है।
बच्चे की शिक्षा के लिए
अपने बच्चे की मैट्रिक के बाद की शिक्षा के लिए भी आप पैसा निकाल सकते हैं। यह विदड्रॉल पी.एफ अकाउंट खोलने के 7 साल के बाद ही संभव है। लेकिन जो अमाऊंट आप निकाल पाएंगे वह एंप्लॉयी के हिस्से के कंट्रीब्यूशन (ब्याज समेत) का कुल 50 फीसदी ही हो सकता है। अपने जीवनकाल में आप इस प्रकार का विदड्रॉल तीन बार कर सकते हैं। पहली बार अपने लिए, दूसरी बार बच्चे के लिए और तीसरी बार भाई-बहन की शादी के लिए ऐसे पैसे निकाल सकते हैं।
ज्वाइंट प्रॉपर्टी हाे ताे योग्य नहीं
ध्यान दें कि यदि आप ज्वाइंट प्रॉपर्टी में से शेयर खरीदना चाहते हैं या फिर किसी ऐसी साइट पर मकान खड़ा करना चाहते हैं जो कि संयुक्त रूप से मालिकाना हक वाली हो तो आप पीएफ से पैसा निकालने के योग्य नहीं माने जाएंगे सिवाय इस आधार के कि वह संयुक्त मालिकाना हक आपकी बीवी या पति का हो।
पैसे निकालने की प्रक्रिया
यदि आप उपरोक्त किसी भी कारण से पी.एफ अकाऊंट में से पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको फॉर्म 31 भरकर देना होगा और इसके साथ डिक्लेयरेशन भी देना होगा। जैसे यदि आपको होम लोन की आऊटस्टैंडिंग के लिए पैसा निकालना है तो संबंधित बैंक का प्रूफ देना होगा।