राज्यों को रेरा प्रावधानों को हल्का नहीं करना चाहिए: पुरी

Edited By jyoti choudhary,Updated: 13 Apr, 2022 11:05 AM

states should not dilute rera provisions puri

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को कहा कि राज्यों को रियल एस्टेट (नियमन और विकास) कानून के प्रवाधानों को हल्का नहीं करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि भले ही कुछ राज्य नियमों को हल्का करने का निर्णय करें, केंद्र के...

नई दिल्लीः केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को कहा कि राज्यों को रियल एस्टेट (नियमन और विकास) कानून के प्रवाधानों को हल्का नहीं करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि भले ही कुछ राज्य नियमों को हल्का करने का निर्णय करें, केंद्र के रुख में बदलाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि रेरा (रियल एस्टेट नियमन और विकास) कानून व्यापक तौर पर स्वीकृत कानून है। इसकी सफलता धीरे-धीरे ही सही लेकिन समस्या-समाधान की भावना पर आधारित है। 

मंत्री ने रेरा कानून के तहत गठित केंद्रीय परामर्श परिषद (सीएसी) की बैठक में यह बात कही। उन्होंने कहा कि राज्यों को रियल एस्टेट (नियमन और विकास) कानून के प्रावधानों को हल्का नहीं करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि भले ही कुछ राज्य नियमों को हल्का करने का निर्णय करें, केंद्र अपने रुख में बदलाव नहीं करेगा। बैठक के दौरान ऊंची इमारतों में संरचनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करने और जान-माल के नुकसान को रोकने के उपायों के अलावा अटकी पड़ी परियोजनाओं के मसले को हल करने के लिये एक उच्चस्तरीय समिति स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया। पुरी ने इमारत गिरने की घटनाओं के बारे में कहा कि घर खरीदारों में यह भरोसा होना चाहिए कि मकान संरचनात्मक रूप से मजबूत है। 

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