करोड़ों के सिंचाई घोटाले की सी.बी.आई. जांच की मांग को लेकर याचिका दाखिल

Edited By Updated: 17 May, 2023 09:36 PM

notice to cbi enforcement directorate vigilance and government

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सिंचाई घोटाले को लेकर चल रहे मामले में हो रही टाल-मटोल को लेकर याचिकाकर्ता हरमीत सिंह ने रिवाइवल एप्लीकेशन दाखिल कर मामला सी.बी.आई. को सौंपने की मांग की है। एप्लीकेशन में बताया गया है कि 1000 करोड़ से अधिक के सिंचाई...

चंडीगढ़,(रमेश हांडा): पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सिंचाई घोटाले को लेकर चल रहे मामले में हो रही टाल-मटोल को लेकर याचिकाकर्ता हरमीत सिंह ने रिवाइवल एप्लीकेशन दाखिल कर मामला सी.बी.आई. को सौंपने की मांग की है। एप्लीकेशन में बताया गया है कि 1000 करोड़ से अधिक के सिंचाई घोटाले में दर्ज हुई एफ.आई.आर. के बाद विजीलैंस किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर पाई, न ही सरकार बड़े अधिकारियों व राजनीतिज्ञों के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति ही दे रही है। जिसके लिए विजीलैंस कई चिट्ठियां सरकार को भेज चुकी है। मामले को दबाने की साजिश रची जा रही है। इसलिए मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच सी.बी.आई. को दी जानी चाहिए। चीफ जस्टिस पर आधारित बैंच ने मामले की सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार, सी.बी.आई., प्रवर्तन निदेशालय (ई.डी.) व विजीलैंस ब्यूरो पंजाब को नोटिस जारी कर दिया है। 

 

 

 


याची पक्ष के वकील सीनियर एडवोकेट बलतेज सिंह सिद्धू ने बताया कि मामला वर्ष 2017 में दर्ज हुआ था। जिसमें उस वक्त के 2 वरिष्ठ अकाली नेता, 3 प्रशासनिक अधिकारी व उनके 2 पी.ए. नामजद किए गए, जिनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। संबंध में वर्ष 2020 में भी एप्लीकेशन दाखिल हुई थी और उस वक्त सरकार ने कोर्ट में बताया था कि जांच चल रही है और जल्द ही कार्रवाई होगी लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। जिसके बाद वर्ष 2021 में कोर्ट में फिर एप्लीकेशन दाखिल हुई और सरकार ने अंडरटेकिंग दी थी कि 4 सप्ताह के भीतर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एडवोकेट सिद्धू के अनुसार विजीलैंस ब्यूरो सरकार को कई बार पत्र लिख चुकी है कि उन्हें राजनीतिज्ञों व प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई करने व उनसे इन्वैस्टीगेशन करने की अनुमति दी जाए लेकिन सरकार ने अभी तक उन्हें इजाजत नहीं दी है। यही कारण है कि वह सी.बी.आई. जांच की मांग को लेकर कोर्ट में दोबारा आए हैं।

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