Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की याचिका खारिज, तहखाने की छत पर होती रहेगी नमाज

Edited By Updated: 14 Sep, 2024 08:02 AM

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वाराणसी की एक अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में जारी पूजा को यथावत रखते हुए तहखाने के मौजूदा संरक्षक जिलाधिकारी को किसी भी प्रकार की तहखाने की मुरम्मत का आदेश देने से इंकार करते हुए

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वाराणसी (प.स.): वाराणसी की एक अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में जारी पूजा को यथावत रखते हुए तहखाने के मौजूदा संरक्षक जिलाधिकारी को किसी भी प्रकार की तहखाने की मुरम्मत का आदेश देने से इंकार करते हुए हिन्दू पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने की छत की मुरम्मत और मुस्लिम समुदाय के प्रवेश को छत पर रोकने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी। छत पर नमाज होती रहेगी।

हिन्दू पक्ष की ओर से पेश हुए अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बताया कि व्यास जी के तहखाने की मुरम्मत करने के विषय पर हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुस्लिम पक्ष की आपत्ति के मद्देनजर न्यायाधीश ने यह निर्णय दिया। यादव ने कहा कि न्यायालय के आदेश के बाद 31 जनवरी को व्यास जी के तहखाने में पूजा-अर्चना फिर से शुरू हो गई, जिससे श्रद्धालुओं को स्थापित मूर्तियों के दर्शन करने की अनुमति मिल गई।

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