Sambhal Mosque Row: संभल मस्जिद विवाद मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश

Edited By Updated: 23 Aug, 2025 06:54 AM

sambhal mosque row

सुुप्रीम कोर्ट ने संभल मस्जिद विवाद मामले में 25 अगस्त तक यथास्थिति बनाए रखने का शुक्रवार को आदेश दिया और हिंदू याचिकाकर्त्ताओं को नोटिस जारी किया।  न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति ए.एस. चंदुरकर की पीठ ने यह आदेश पारित किया।  शीर्ष अदालत...

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नई दिल्ली (अनस): सुुप्रीम कोर्ट ने संभल मस्जिद विवाद मामले में 25 अगस्त तक यथास्थिति बनाए रखने का शुक्रवार को आदेश दिया और हिंदू याचिकाकर्त्ताओं को नोटिस जारी किया।  न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति ए.एस. चंदुरकर की पीठ ने यह आदेश पारित किया।  शीर्ष अदालत मस्जिद समिति द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। 

हाईकोर्ट ने शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद में संभल अदालत द्वारा दिए गए सर्वेक्षण के आदेश के खिलाफ दाखिल समिति की याचिका को खारिज कर दिया था और सर्वेक्षण के दीवानी अदालत के निर्देश को बरकरार रखा था।      

मस्जिद समिति ने पिछले साल 19 नवम्बर के सिविल जज के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था, जिसमें मुगलकालीन मस्जिद का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया था। सर्वेक्षण उसी दिन हुआ था।  समिति ने दावा किया कि पिछले साल 24 नवम्बर को किया गया दूसरा सर्वेक्षण अवैध था, क्योंकि दीवानी अदालत ने कभी इसका आदेश ही नहीं दिया।

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