Edited By Prachi Sharma,Updated: 03 Nov, 2026 01:15 PM

Imran Khan Court Case : बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभिनेता इमरान खान को राहत देते हुए उन्हें अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। कोर्ट ने 7 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई तक FRRO के भारत छोड़ो नोटिस पर रो बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभिनेता इमरान खान को राहत देते हुए...
Imran Khan Court Case : बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभिनेता इमरान खान को राहत देते हुए उन्हें अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। कोर्ट ने 7 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई तक FRRO के भारत छोड़ो नोटिस पर रोक लगा दी है।
कोर्ट ने खान को OCI नियमों के कथित उल्लंघन के लिए बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश दिया है और कहा है कि केवल एक लिखित आश्वासन (undertaking) काफी नहीं होगा। कोर्ट ने सवाल किया कि OCI कार्ड धारक होने के बावजूद खान एक विरोध प्रदर्शन में कैसे शामिल हुए, क्योंकि ऐसे कार्ड धारकों के अधिकार सीमित होते हैं।
इमरान खान को दिया जाएगा मौका
अभिनेता ने कोर्ट को बताया कि उनका किसी भी प्रदर्शनकारी समूह से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने अमेरिका में बिताए दो वर्षों को छोड़कर, अपना अधिकांश जीवन भारत में ही बिताया है और वे कोई भी आवश्यक लिखित आश्वासन देने के लिए तैयार हैं। उनके वकील ने कहा कि FIR में उनके खिलाफ कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाए गए हैं और ये अपराध जमानती हैं। 'वसुधैव कुटुंबकम' का जिक्र करते हुए, कोर्ट ने भारत में खान के लंबे समय तक रहने का संज्ञान लिया और कहा कि अगर वे माफी मांगते हैं और लिखित आश्वासन देते हैं, तो उन्हें एक मौका दिया जाना चाहिए।
खान के वकील वेंकटेश धोंड ने तुरंत एक लिखित आश्वासन दिया कि अभिनेता भविष्य में किसी भी विरोध-प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लेंगे और साथ ही बिना शर्त माफी भी मांगी।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए एक विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के कुछ दिनों बाद ही, अभिनेता को देश छोड़ने का नोटिस जारी किया गया था। इमरान के खिलाफ 'इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट' (Immigration and Foreigners Act) की धारा 7 और 29 के तहत कार्रवाई की गई है, और उन्हें इस नोटिस की एक प्रति मिल गई है। इस विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में 10 अक्टूबर को पुलिस ने अभिनेता को हिरासत में लिया था।
इससे पहले, BJP नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और आव्रजन अधिकारियों (immigration authorities) से संपर्क कर अभिनेता इमरान खान के खिलाफ 'लुक आउट सर्कुलर' (LOC) जारी करने की मांग की थी।
उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि जब तक उनकी शिकायत और मुंबई पुलिस के मामले की जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक अभिनेता को देश छोड़ने से रोका जाए। 13 अक्टूबर को केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन को लिखे एक पत्र में, किरीट सोमैया ने गृह मंत्रालय से 'इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025' के तहत खान को विदेश यात्रा करने से रोकने के लिए निर्देश जारी करने की मांग की। उन्होंने 'ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन' से अभिनेता के खिलाफ एक LOC (लुकआउट सर्कुलर) जारी करने और उनके भारत से बाहर जाने की कोशिश करने पर पुलिस को सूचित करने के लिए भी कहा।
यह कदम 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में हुए एक विरोध प्रदर्शन के बाद उठाया गया है, जहां प्रदर्शनकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की थी।