अफगानिस्तान में 6 साल की बच्ची से जबरन शादी, फिर तालिबान ने कहा कुछ ऐसा कि जानकर दंग रह जाएंगे

Edited By Updated: 10 Jul, 2025 10:28 AM

forced marriage of a 6 year old girl in afghanistan

अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत में एक बेहद चिंताजनक घटना सामने आई है। यहां एक 45 वर्षीय आदमी ने मात्र 6 साल की एक बच्ची से शादी कर ली है। इस मामले ने देश और दुनिया में काफी गुस्सा और चिंता पैदा कर दी है। यह शादी मरजाह जिले में हुई, जहां बच्ची के पिता...

नेशनल डेस्क: अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत में एक बेहद चिंताजनक घटना सामने आई है। यहां एक 45 वर्षीय आदमी ने मात्र 6 साल की एक बच्ची से शादी कर ली है। इस मामले ने देश और दुनिया में काफी गुस्सा और चिंता पैदा कर दी है। यह शादी मरजाह जिले में हुई, जहां बच्ची के पिता और दूल्हे को गिरफ्तार कर लिया गया है, हालांकि अभी तक किसी पर कानूनी आरोप नहीं लगाए गए हैं। जब यह मामला सामने आया, तो तालिबान सरकार ने उस व्यक्ति को कहा कि वह बच्ची को अभी अपने घर न ले जाएं और कम से कम 9 साल की उम्र तक इंतजार करें। तालिबान की इस चेतावनी के बाद बच्चे को अभी उसके पति के घर नहीं भेजा गया है। यह बात अमेरिका स्थित अफगान मीडिया अमु टीवी ने भी रिपोर्ट की है।

बाल विवाह और जबरन विवाह में बढ़ोतरी

2021 में तालिबान के सत्ता में वापस आने के बाद से अफगानिस्तान में बाल विवाह की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं। पहले से ही बाल विवाह व्यापक था, लेकिन तालिबान की महिलाओं पर पाबंदियों के कारण ये समस्या और गंभीर हो गई है। महिलाओं की शिक्षा और रोजगार पर प्रतिबंध के कारण बाल विवाह में लगभग 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। बच्चों की जन्म दर भी 45 प्रतिशत बढ़ी है।

अफगानिस्तान में बालिका वधुओं की संख्या सबसे अधिक

यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार, अफगानिस्तान में बालिका वधुओं की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने तालिबान के दो वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। उन्हें महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ अत्याचारों का दोषी माना गया है।

तालिबान की प्रतिक्रिया

तालिबान ने अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वे आईसीसी को मान्यता नहीं देते। उन्होंने इन वारंटों को मुसलमानों की भावनाओं का अपमान बताया और इसे शत्रुता का हिस्सा कहा।

अफगानिस्तान में शादी की कानूनी उम्र नहीं

अफगानिस्तान में लड़कियों की शादी के लिए अभी कोई तय न्यूनतम कानूनी उम्र नहीं है। पहले की नागरिक संहिता में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 16 साल थी, लेकिन तालिबान ने इसे बहाल नहीं किया। अब शादी इस्लामी कानून की व्याख्या पर निर्भर करती है। हनफ़ी न्यायशास्त्र के अनुसार, लड़की के यौवन प्राप्त करने के बाद शादी सही मानी जाती है।

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