Edited By Radhika,Updated: 15 Sep, 2025 01:31 PM

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साफ कर दिया है कि असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 ही है। विभाग ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों को 'फर्जी' करार दिया है, जिनमें दावा किया जा रहा था कि ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि...
नेशनल डेस्क: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साफ कर दिया है कि असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 ही है। विभाग ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों को 'फर्जी' करार दिया है, जिनमें दावा किया जा रहा था कि ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है।
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विभाग ने स्पष्ट किया रुख-
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 14 सितंबर को देर रात अपने एक्स (पहले ट्विटर) हैंडल पर एक पोस्ट के जरिए इस मामले पर अपना रुख स्पष्ट किया। विभाग ने कहा कि सोशल मीडिया पर ITR की अंतिम तारीख 30 सितंबर तक बढ़ाए जाने वाला बयान पूरी तरह से फर्जी है। विभाग ने करदाताओं से अपील की है कि वे किसी भी जानकारी के लिए केवल @IncomeTaxIndia हैंडल पर ही भरोसा करें।

पोर्टल में दिक्कतों की शिकायत पर विभाग का जवाब
हाल ही में कई चार्टर्ड अकाउंटेंट और करदाताओं ने सोशल मीडिया पर शिकायत की थी कि इनकम टैक्स पोर्टल पर टैक्स भुगतान और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) डाउनलोड करने में समस्या आ रही है। इन शिकायतों के जवाब में आयकर विभाग ने सोमवार सुबह कहा कि ई-फाइलिंग पोर्टल सही से काम कर रहा है और यूजर्स को अपने ब्राउजर की कैश मेमोरी साफ करने या किसी दूसरे ब्राउजर का उपयोग करने की सलाह दी। विभाग ने यह भी बताया कि ITR फाइलिंग में मदद के लिए उसकी हेल्पडेस्क लगातार काम कर रही है।
इस बार 8 करोड़ से ज्यादा रिटर्न का अनुमान
इस साल 8 करोड़ से ज्यादा ITR फाइल होने का अनुमान है। पिछले अपडेट के अनुसार 6 करोड़ से ज्यादा रिटर्न पहले ही फाइल किए जा चुके हैं, जिसका मतलब है कि बचे हुए घंटों में 2 करोड़ से ज्यादा रिटर्न फाइल होने की उम्मीद है। पिछले साल 7 करोड़ से ज्यादा रिटर्न फाइल हुए थे। कई सांसदों और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने ITR फाइल करने की तारीख बढ़ाने की मांग की है, लेकिन अभी तक इस पर कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया गया है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि 15 सितंबर की शाम तक इस बारे में कोई घोषणा हो सकती है।