EPFO New Rule 2026: अब 25000 बेसिक सैलरी वालों को मिलेगी पेंशन, जानें कब लागू होगी नई लिमिट

Edited By Updated: 05 Aug, 2026 08:33 AM

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अगर आपकी भी ₹25,000 प्रति माह कमाते है तो आपके लिए बड़ी खबर है। ₹25,000 प्रति माह सैलरी लेने वाले जल्द ही अनिवार्य कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) योजना के दायरे में आ सकते हैं।  एक रिपोर्ट के अनुसार, वित्त मंत्रालय ने EPF वेतन सीमा को मौजूदा ₹15,000 से...

नई दिल्ली: अगर आपकी भी ₹25,000 प्रति माह कमाते है तो आपके लिए बड़ी खबर है। ₹25,000 प्रति माह सैलरी लेने वाले जल्द ही अनिवार्य कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) योजना के दायरे में आ सकते हैं।  एक रिपोर्ट के अनुसार, वित्त मंत्रालय ने EPF वेतन सीमा को मौजूदा ₹15,000 से बढ़ाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है और अब इसे कैबिनेट की मंज़ूरी का इंतज़ार है।
 
अभी, ₹15,000 प्रति माह तक की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों का कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) और कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत एनरोल होना ज़रूरी है। इस सीमा से ज़्यादा कमाने वाले कर्मचारी तभी शामिल हो सकते हैं जब कर्मचारी और नियोक्ता दोनों सहमत हों। नियोक्ताओं के लिए उन्हें एनरोल करना कानूनी रूप से ज़रूरी नहीं है। अगर प्रस्ताव मंज़ूर हो जाता है, तो अनिवार्य कवरेज सीमा बढ़कर ₹25,000 हो जाएगी। इसका मतलब है कि ₹15,000 और ₹25,000 के बीच बेसिक सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को भी EPF और EPS के तहत एनरोल करना होगा।

 EPF योजना 2026 के तहत, अनिवार्य PF योगदान ₹15,000 प्रति माह की कानूनी वेतन सीमा से जुड़ा है। कर्मचारी और नियोक्ता दोनों वेतन का 12% योगदान करते हैं, जो मौजूदा सीमा के आधार पर प्रति माह ₹1,800 का अनिवार्य योगदान बनता है। इस राशि से ज़्यादा योगदान किया जा सकता है, लेकिन यह स्वैच्छिक है।

अगर वेतन सीमा बढ़ाकर ₹25,000 कर दी जाती है, तो अनिवार्य योगदान सीमा भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि संशोधित सीमा के दायरे में आने वाले कर्मचारियों का अनिवार्य PF योगदान बढ़ सकता है, और नियोक्ताओं को भी ऐसे कर्मचारियों के लिए ज़्यादा योगदान करना होगा।

पेंशन का क्या होगा?  
मौजूदा सिस्टम के तहत, एम्प्लॉयर कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 8.33% हिस्सा 'एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम' (EPS) में जमा करते हैं, जबकि केंद्र सरकार 1.16% का योगदान देती है। जैसे-जैसे ज़्यादा कर्मचारी बदली हुई वेज सीलिंग (वेतन सीमा) के दायरे में आएंगे, पेंशन स्कीम में सरकार का योगदान भी बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा, इस कदम से ऑर्गनाइज़्ड सेक्टर के ज़्यादा कर्मचारियों के देश के सोशल सिक्योरिटी सिस्टम के दायरे में आने की उम्मीद है। जो कर्मचारी पहले अनिवार्य EPF फ्रेमवर्क से बाहर थे क्योंकि उनकी बेसिक सैलरी 15,000 रुपये से ज़्यादा थी, उन्हें अब प्रोविडेंट फंड और पेंशन का लाभ मिल सकता है।

 इस प्रस्ताव से एम्प्लॉयर पर फाइनेंशियल बोझ भी बढ़ने की संभावना है। कंपनियों को ज़्यादा कर्मचारियों के लिए अनिवार्य EPF और पेंशन योगदान करना होगा, जिससे उनके पेरोल खर्च में बढ़ोतरी होगी। रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने शुरू में वेज सीलिंग को 30,000 रुपये तक बढ़ाने पर विचार किया था, लेकिन बाद में इसे 25,000 रुपये तय किया।

कब लागू होगी नई लिमिट 
इस प्रस्ताव को अभी कैबिनेट की मंज़ूरी की ज़रूरत है। मंज़ूरी मिलने के बाद भी, बदली हुई वेज सीलिंग के तुरंत लागू होने की उम्मीद नहीं है। बिज़नेस को अपने पेरोल और कंप्लायंस सिस्टम को अपडेट करने के लिए समय चाहिए होगा। अभी के हिसाब से, बदली हुई लिमिट 1 अप्रैल, 2027 से लागू होने की उम्मीद है, हालांकि अंतिम तारीख कैबिनेट के फैसले पर निर्भर करेगी। यह अनिवार्य EPF और EPS नियम सिर्फ़ उन संस्थानों पर लागू होते हैं जिनमें 20 या उससे ज़्यादा कर्मचारी हैं।  

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