Edited By Archna Sethi,Updated: 21 Feb, 2023 05:11 PM

नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी करने की एक ऑनलाइन प्रक्रिया
चंडीगढ़, 21 फरवरी - (अर्चना सेठी) हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने अपने ऑनलाइन नो ड्यूज सर्टिफिकेट पोर्टल (www.ulbhryndc.org) के माध्यम से सभी प्रकार के बकायों की अदायगी उपरान्त नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी करने की एक ऑनलाइन प्रक्रिया बनाई हुई है और पोर्टल दर्शाये गये बकाया कर की फीस चार्जिज की अदायगी उपरान्त नो ड्यूज सर्टिफिकेट स्वत: जारी हो जाता है।
जेपी दलाल ने यह जानकारी आज यहां हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विधायक असीम गोयल द्वारा नगर परिषद अंबाला शहर में नो ड्यूज सर्टिफिकेट प्रदान करने की प्रक्रिया बारे शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता से पूछे गए प्रश्न पर के उत्तर में दी।
उन्होंने कहा कि नो ड्यूज सर्टिफिकेट को स्थानीय निकायों के प्राधिकारी अधिकारी द्वारा जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि यह स्वतः जारी हो जाता है। इस प्रकार, कोई भी नागरिक जो नो ड्यूज सर्टिफिकेट पोर्टल पर बकाया देय राशि का भुगतान करता है, तो उसे नो ड्यूज सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाता है, जो कि सरकार द्वारा संपत्ति के पंजीकरण के उद्देश्य के लिए आवश्यक किया हुआ है।
राजस्व विभाग का वेब हेलरिस पोर्टल पूरी तरह से शहरी स्थानीय निकाय विभाग के नो ड्यूज सर्टिफिकेट पोर्टल के साथ जुड़ा हुआ है।