सिगरेट-शराब के शौकीनों को बड़ा झटका... अब जाम छलकाना होगा और भी महंगा, केंद्र सरकार जारी करेगी नए नियम

Edited By Updated: 25 Aug, 2025 03:30 PM

big shock for alcohol lovers central government will issue new rules

भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) दरों में जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सूत्रों के अनुसार नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू हो सकती हैं। इसके लिए GST काउंसिल की बैठक 3 और 4 सितंबर को दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में वित्त मंत्रालय...

नेशनल डेस्क : भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) दरों में जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सूत्रों के अनुसार नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू हो सकती हैं। इसके लिए GST काउंसिल की बैठक 3 और 4 सितंबर को दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए सुझावों पर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि यह बदलाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर दिए गए संकेतों के अनुरूप होगा।

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सिर्फ दो स्लैब रह सकते हैं

अभी GST प्रणाली में कई तरह के टैक्स स्लैब हैं, लेकिन काउंसिल की बैठक में 12% और 28% वाले स्लैब को हटाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो देश में सिर्फ दो स्लैब – 5% और 18% ही बचेंगे। इससे टैक्स प्रणाली और आसान हो जाएगी और उपभोक्ताओं व कारोबारियों दोनों को राहत मिलेगी।

तंबाकू-सिगरेट पर 40% टैक्स का प्रस्ताव

बैठक में तंबाकू और सिगरेट जैसे उत्पादों पर टैक्स बढ़ाने पर भी विचार होगा। अभी इन पर 28% टैक्स लगता है, लेकिन नया प्रस्ताव इन्हें बढ़ाकर 40% (Sin Tax) करने का है। इसके अलावा सिगार, अन्य धूम्रपान उत्पादों और शराब जैसे अल्कोहलिक पेय पदार्थों पर भी राज्यों की ओर से सिन टैक्स पहले से लगाया जाता है।

सरकार की सिफारिशें तैयार

सूत्रों का कहना है कि सरकार ने GST स्लैब में बदलाव को लेकर अपनी विस्तृत सिफारिशें पहले ही काउंसिल को भेज दी हैं। इन्हीं सुझावों के आधार पर बैठक में चर्चा होगी और अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

उपभोक्ताओं और कारोबारियों को राहत

विशेषज्ञों का मानना है कि इस बदलाव से टैक्स व्यवस्था ज्यादा सरल हो जाएगी। उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी क्योंकि टैक्स स्ट्रक्चर आसान होगा, वहीं कारोबारियों के लिए भी कागजी कार्रवाई और जटिलताओं में कमी आएगी।

 

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