Edited By Ramanjot,Updated: 29 Jan, 2026 08:53 PM
बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर बड़ा और सख्त फैसला लिया है।
नेशनल डेस्क: बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर बड़ा और सख्त फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बिहार सरकार सेवक आचार (संशोधन) नियमावली 2026 को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक्स (ट्विटर), टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर सरकारी कर्मियों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, हाल के दिनों में कई ऐसे मामले सामने आए, जहां सरकारी कर्मचारियों की सोशल मीडिया पोस्ट से सरकार की छवि और विभागीय अनुशासन को नुकसान पहुंचा। इसी वजह से 1976 की सेवा आचार नियमावली में संशोधन कर नए दिशा-निर्देश लागू किए गए हैं।
अब सरकारी कर्मचारी सोशल मीडिया पर क्या नहीं कर पाएंगे?
बिना अनुमति अकाउंट नहीं
सरकारी कर्मचारी कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट उच्च अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना नहीं चला सकेंगे।
सरकारी नंबर/ईमेल का इस्तेमाल मना
ऑफिशियल मोबाइल नंबर या सरकारी ई-मेल ID से पर्सनल अकाउंट बनाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
पोस्ट से सरकार की बदनामी नहीं
ऐसी कोई पोस्ट, रील या कमेंट नहीं करेंगे जिससे सरकार, विभाग या पद की गरिमा को ठेस पहुंचे।
नीतियों पर निजी राय नहीं
सरकारी योजनाओं, नीतियों, कोर्ट के फैसलों या आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दों पर व्यक्तिगत राय देने की मनाही।
फर्जी और गुमनाम अकाउंट बैन
छद्म नाम या फेक प्रोफाइल बनाकर सोशल मीडिया चलाना अब नियमों के खिलाफ होगा।
समर्थन या विरोध नहीं
किसी राजनीतिक दल, नेता, मीडिया, न्यायालय या संस्था की खुली तारीफ या आलोचना नहीं कर सकेंगे।
गोपनीय जानकारी शेयर नहीं
सरकारी दस्तावेज, आंतरिक रिपोर्ट, मीटिंग की जानकारी या पीड़ितों की पहचान उजागर नहीं की जा सकेगी।
कमाई और प्रमोशन पर रोक
सोशल मीडिया से पैसे कमाना, किसी प्रोडक्ट या रिश्तेदार के बिजनेस को प्रमोट करना प्रतिबंधित रहेगा।
ऑफिस में रील और लाइव बैन
कार्यालय परिसर में वीडियो बनाना, लाइव जाना या मीटिंग रिकॉर्ड करना अब नियमों के खिलाफ होगा।
जाति-धर्म पर टिप्पणी नहीं
किसी भी समुदाय, धर्म या व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली पोस्ट पर कार्रवाई होगी।
विरोध के प्रतीक नहीं
DP, स्टेटस या पोस्ट में किसी भी तरह के विरोध या आंदोलन के प्रतीक का इस्तेमाल नहीं होगा।
नियम तोड़े तो क्या होगा?
इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई, वेतन रोक, निलंबन या अन्य दंडात्मक कदम उठाए जा सकते हैं।