Edited By Anu Malhotra,Updated: 18 Dec, 2025 02:15 PM

साल खत्म होने में अब गिने-चुने दिन बचे हैं और 31 दिसंबर सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं, बल्कि आपकी जेब से सीधा जुड़ा अलर्ट है। अगर आपने बैंक, आधार और टैक्स से जुड़े कुछ जरूरी काम समय रहते पूरे नहीं किए, तो नए साल में आपका पैसा अटक सकता है, खाते से...
नेशनल डेस्क: साल खत्म होने में अब गिने-चुने दिन बचे हैं और 31 दिसंबर सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं, बल्कि आपकी जेब से सीधा जुड़ा अलर्ट है। अगर आपने बैंक, आधार और टैक्स से जुड़े कुछ जरूरी काम समय रहते पूरे नहीं किए, तो नए साल में आपका पैसा अटक सकता है, खाते से जुड़ी सुविधाएं रुक सकती हैं और बेवजह जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसलिए 2025 को बिना टेंशन अलविदा कहने से पहले ये 3 काम जरूर निपटा लें।
PAN-Aadhaar लिंक और बैंक लॉकर एग्रीमेंट
अगर आपका PAN आधार एनरोलमेंट आईडी के जरिए बना था, तो उसे 31 दिसंबर तक आधार से लिंक कराना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर PAN निष्क्रिय हो सकता है, जिससे बैंकिंग और टैक्स से जुड़े कई काम अटक सकते हैं।
ITR से जुड़ा जरूरी अपडेट
अगर आप तय समय पर इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाए थे, तो आपके पास 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने का आखिरी मौका है। इसमें आपको लेट फीस और ब्याज देना पड़ सकता है।
वहीं, जिन्होंने समय पर ITR फाइल किया था लेकिन उसमें कोई गलती रह गई, वे रिवाइज्ड रिटर्न भर सकते हैं। इसमें जुर्माना तो नहीं लगता, लेकिन अगर टैक्स बढ़ता है तो अतिरिक्त रकम और ब्याज देना होगा।
GST और कंपनी फाइलिंग की डेडलाइन
जो लोग GST के दायरे में आते हैं, उनके लिए वित्त वर्ष 2024-25 की GST एनुअल रिटर्न (GSTR-9 और GSTR-9C) जमा करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। इसके अलावा, कंपनियों को भी अपने एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट समय पर फाइल करने होंगे। देरी करने पर भारी पेनल्टी लग सकती है, जो बाद में बड़ा बोझ बन जाती है।