दिल्ली पुलिस ने रोहिणी कोर्ट में पहलवान को किया पेश, मिली 6 दिन की रिमांड

Edited By Updated: 23 May, 2021 07:53 PM

delhi police presented wrestler in rohini court got 6 days remand

दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने हत्या के मामले में पहलवान सुशील कुमार को 6 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। दिल्ली पुलिस ने 23 वर्षीय पहलवान की हत्या के मामले में कथित संलिप्तता के संबंध में पूछताछ के लिए रविवार को कोर्ट से ओलंपिक में दो बार पदक

नई दिल्लीः दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने हत्या के मामले में पहलवान सुशील कुमार को 6 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। दिल्ली पुलिस ने 23 वर्षीय पहलवान की हत्या के मामले में कथित संलिप्तता के संबंध में पूछताछ के लिए रविवार को कोर्ट से ओलंपिक में दो बार पदक जीत चुके कुश्ती खिलाड़ी सुशील कुमार को 12 दिन की रिमांड की मांग की थी।

पुलिस ने सुशील कुमार को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। इसके बाद ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी को कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने अदालत से कहा कि अपराध के पीछे का मकसद पता लगाने, हत्या में इस्तेमाल हथियार और घटना के दौरान उनके द्वारा पहने कपड़ों की बरामदगी के लिए कुमार से पूछताछ किए जाने की आवश्यकता है।

सुशील कुमार को पुलिस हिरासत में भेजे जाने का अनुरोध करते हुए श्रीवास्तव ने कहा, ''स्टेडियम में लगे सीसीटीवी कैमरे को हटा दिया गया और वह डीडीआर को भी अपने साथ ले गए। इसकी बरामदगी करनी होगी।'' पुलिस ने सुशील कुमार और एक अन्य व्यक्ति को छत्रसाल स्टेडियम में हुए झगड़े में एक पहलवान की कथित हत्या के सिलसिले में रविवार को गिरफ्तार किया।

पुलिस उपायुक्त (विशेष प्रकोष्ठ) पी एस कुशवाह ने रविवार को बताया कि सुशील कुमार (38) और उनके सहयोगी अजय उर्फ सुनील (48) को मुंडका से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक, सुशील कुमार और कुछ अन्य पहलवानों द्वारा चार मई की रात को राष्ट्रीय राजधानी के छत्रसाल स्टेडियम परिसर में कथित रूप से की गयी मारपीट में सागर धनखड़ की मौत हो गयी थी, वहीं सागर के दोस्त सोनू तथा अमित कुमार घायल हो गये थे।

दिल्ली की एक अदालत ने 18 मई को सुशील को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। अदालत ने कहा था कि कुश्ती खिलाड़ी सुशील प्रथमदृष्टया मुख्य षड्यंत्रकर्ता हैं और उनके खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर हैं। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 (हत्या), 308 (गैर इरादतन हत्या), 365 (अपहरण), 325 (गंभीर चोट पहुंचाना), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 341 (गलत तरीके से रोकना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।

भारतीय दंड संहिता की धाराओं 188 (लोक सेवक के आदेश की अवज्ञा), 269 (लापरवाही के कारण बीमारी का संक्रमण फैलने की संभावना), 120-बी (आपराधिक साजिश) और 34 (साझा इरादा) तथा शस्त्र कानून की विभिन्न धाराओं के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। 

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