DGCA की यात्रियों को बड़ी राहत, 48 घंटे तक मिलेगी फ्री कैंसिलेशन... 14 दिन में पैसे रिफंड

Edited By Updated: 26 Feb, 2026 06:16 PM

dgca gives passengers major relief free cancellation for 48 hours

हवाई यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब टिकट बुक करने के बाद अगर आपका प्लान बदल जाता है या बुकिंग के दौरान नाम में गलती हो जाती है, तो भारी जुर्माना देने की मजबूरी नहीं रहेगी। भारत के विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय...

नेशनल डेस्क : हवाई यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब टिकट बुक करने के बाद अगर आपका प्लान बदल जाता है या बुकिंग के दौरान नाम में गलती हो जाती है, तो भारी जुर्माना देने की मजबूरी नहीं रहेगी। भारत के विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने टिकट रद्द करने, बदलाव और रिफंड से जुड़े नियमों में अहम संशोधन किए हैं, जिससे यात्रियों को सीधा फायदा मिलेगा।

48 घंटे तक फ्री कैंसलेशन और बदलाव

नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, यदि यात्री ने सीधे एयरलाइन की आधिकारिक वेबसाइट से टिकट बुक किया है, तो बुकिंग के 48 घंटे के भीतर वह बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट रद्द या संशोधित कर सकता है। इसका मतलब है कि अब यात्रियों को अपनी यात्रा योजना पर दोबारा विचार करने के लिए दो दिन का समय मिलेगा, वह भी बिना किसी आर्थिक नुकसान के।

नाम की गलती सुधारने की सुविधा

बुकिंग के समय नाम की स्पेलिंग में त्रुटि हो जाना आम बात है, लेकिन अब यह परेशानी का कारण नहीं बनेगी। नए नियमों के तहत 24 घंटे के भीतर नाम में मामूली सुधार निशुल्क कराया जा सकता है। एयरलाइन इस प्रक्रिया के लिए कोई शुल्क नहीं वसूल सकेगी।

14 कार्यदिवस में अनिवार्य रिफंड

रिफंड में देरी को लेकर अक्सर यात्रियों की शिकायतें सामने आती रही हैं, खासकर तब जब टिकट किसी ट्रैवल एजेंट या थर्ड-पार्टी वेबसाइट से बुक किया गया हो। अब DGCA ने स्पष्ट कर दिया है कि टिकट रद्द होने की स्थिति में एयरलाइन को हर हाल में 14 कार्यदिवस के भीतर रिफंड जारी करना होगा। रिफंड की जिम्मेदारी सीधे एयरलाइन की होगी, जिससे यात्रियों को एजेंट और कंपनी के बीच भटकना नहीं पड़ेगा।

इंडिगो विवाद के बाद सख्ती

पिछले वर्ष दिसंबर में IndiGo की कई उड़ानों में बड़े पैमाने पर रद्दीकरण और देरी की घटनाएं सामने आई थीं। उस दौरान यात्रियों को रिफंड पाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। बढ़ती शिकायतों और यात्रियों के असंतोष को देखते हुए DGCA ने नियमों को और सख्त बनाने का फैसला लिया।

किन बातों का रखें ध्यान?

  • 48 घंटे की अवधि समाप्त होने के बाद टिकट में बदलाव करने पर एयरलाइन के नियमानुसार शुल्क और किराए का अंतर देना होगा।
  • नाम में सुधार की मुफ्त सुविधा केवल 24 घंटे के भीतर ही उपलब्ध होगी।
  • एजेंट के जरिए बुकिंग करने पर भी रिफंड 14 कार्यदिवस के भीतर मिलना अनिवार्य है।
  • चिकित्सा आपात स्थिति में टिकट रद्द करने पर यात्रियों को राहत देने के विशेष प्रावधान भी लागू किए गए हैं।

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