दिल्ली में बिना रजिस्ट्रेशन प्लेट के गाड़ी चलाने पर लगेगा 5000 रु का जुर्माना, नया ट्रैफिक नियम

Edited By rajesh kumar,Updated: 22 Jun, 2022 03:16 PM

driving without a registration plate delhi will attract a fine rs 5000

दिल्ली सरकार ने राजधानी में बिना रजिस्ट्रेशन दौड़ते वाहनों पर कार्रवाई करने के लिए नई SOP जारी की है। दिल्ली सरकारी द्धारा जारी हुई नई गाइडलाइन के अनुसार, अगर कोई वाहन बिना बिना रजिस्ट्रेशन के सड़क पर नजर आया तो पहली बार में उस पर 5000 रुपए का...

नेशनल डेस्क: दिल्ली सरकार ने राजधानी में बिना रजिस्ट्रेशन दौड़ते वाहनों पर कार्रवाई करने के लिए नई SOP जारी की है। दिल्ली सरकारी द्धारा जारी हुई नई गाइडलाइन के अनुसार, अगर कोई वाहन बिना बिना रजिस्ट्रेशन के सड़क पर नजर आया तो पहली बार में उस पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। कोई वाहन दूसरी बार यहीं गलती करता हुआ पाया जाता है, तो उस पर 5 हजार की बजाए 10 हजार का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा, एक साल की सजा का भी प्रावधान रखा गया है। सरकार ने यह कदम बिना रजिस्ट्रेशन प्लेट वाहनों के चलने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए उठाया है।

संयुक्त आयुक्त (प्रवर्तन) नवेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि कई खरीदार कागज पर 'अस्थायी नंबर' चिपकाकर एक नया वाहन चलाना शुरू करते हैं। यह अवैध है और पंजीकरण और उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (HSRP) के बिना आप वाहन नहीं चला सकते। यह एक गंभीर मुद्दा है और हम अपंजीकृत वाहनों के प्रति जीरो टॉलरेंस रखते हैं। कुमार ने कहा कि विभाग द्वारा वाहन डीलरों को अस्थायी नंबर जारी किया जाता है ताकि जरूरत पड़ने पर वाहन को सड़क पर चलाया जा सके। ऐसी स्थिति तब उत्पन्न हो सकती है जब वाहन ले जाने वाले ट्रेलर, जिन्हें दिल्ली में अनुमति नहीं है और वाहनों को शोरूम तक ले जाना पड़ता है।

यह आरटीओ द्वारा उन डीलरों को जारी किया जाता है जिनके पास व्यापार प्रमाण पत्र हैं और यह एक विशेष उद्देश्य के लिए है। कुमार ने कहा कि यह मुद्दा गंभीर है क्योंकि बिना वैध रजिस्ट्रेशन प्लेट के वाहन चलाए जा रहे हैं, ऐसे में अगर ये कोई दुर्घटना करते हैं, तो इनका पता लगाना असंभव हो जाता है। MV एक्ट के सेक्शन 39 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति किसी भी मोटर वाहन को नहीं चलाएगा और मोटर वाहन का कोई भी मालिक वाहन को किसी भी सार्वजनिक स्थान या किसी अन्य स्थान पर तब तक चलाने की अनुमति नहीं देगा जब तक कि वाहन का पंजीकरण न हुआ हो।दिल्ली में अप्रैल 2019 से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अनिवार्य कर दिया गया है।  

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