Noida: खाद्य सुरक्षा विभाग का बड़ा एक्शन! 21 दुकानों और रेस्टोरेंट्स पर 50 लाख का जुर्माना

Edited By Updated: 13 Dec, 2025 05:42 PM

food safety department takes major action fines of 50 lakh imposed on 21 shops

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मिलावटी व घटिया खाद्य सामग्री बेचने वालों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSSAI) ने सख्त कदम उठाया है। विभाग ने 21 मिठाई दुकानों, रेस्टोरेंट्स और फूड ब्रांड्स पर कुल 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई...

नेशनल डेस्क: नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मिलावटी व घटिया खाद्य सामग्री बेचने वालों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSSAI) ने सख्त कदम उठाया है। विभाग ने 21 मिठाई दुकानों, रेस्टोरेंट्स और फूड ब्रांड्स पर कुल 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई उन मामलों में की गई है, जिनमें खाद्य नमूने गुणवत्ता मानकों पर फेल पाए गए थे और लंबे समय से अदालत में लंबित थे।

2021 से 2024 के नमूनों पर हुई कार्रवाई
खाद्य विभाग के अधिकारी सर्वेश मिश्रा के मुताबिक, यह सभी मामले वर्ष 2021 से 2024 के बीच लिए गए खाद्य नमूनों से जुड़े हैं। जांच के दौरान पनीर, मिठाइयां, मसाले, डेयरी उत्पाद, स्नैक्स और रेडी-टू-ईट फूड तय मानकों पर खरे नहीं उतरे। अदालत में सुनवाई पूरी होने के बाद अब इन प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया गया है।


पनीर, मिठाइयों और पैकेज्ड फूड में पाई गई गड़बड़ी
जांच में सामने आया कि कई दुकानों और रेस्टोरेंट्स में पनीर, खोया और मिठाइयों की गुणवत्ता बेहद खराब थी। इसके अलावा मसाले, पैकेज्ड फूड, सरसों का तेल और रिफाइंड ऑयल में भी नियमों का उल्लंघन मिला। इन सभी उत्पादों के सैंपल लैब भेजे गए थे, जहां वे फेल पाए गए।


अदालत के फैसले के बाद जुर्माना
खाद्य विभाग ने बताया कि इन मामलों में अलग-अलग स्थानों पर मुकदमे दर्ज किए गए थे, जो पिछले पांच सालों से कोर्ट में चल रहे थे। अब अदालत के फैसले के बाद सभी दोषी प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया गया है।


4.5 लाख तक का जुर्माना, कार्रवाई जारी
विभाग की ओर से जारी सूची के अनुसार कुछ बड़ी इकाइयों पर 4.5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है, जबकि अन्य पर 3 से 3.6 लाख और छोटी दुकानों पर 25 हजार से 1 लाख रुपये तक की पेनल्टी की गई है। अधिकारी ने बताया कि जिले में यह अभियान लगातार जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने पर पहले चेतावनी दी जाती है और दोबारा गलती पाए जाने पर FSSAI लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई भी की जाती है।

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