Edited By Mansa Devi,Updated: 18 Nov, 2025 05:09 PM

दिल्ली और आसपास के नोएडा क्षेत्र में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक हो गया है। राजधानी में सुबह-सुबह ही जहरीली स्मॉग की चादर नजर आती है, जिससे सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। इन हालातों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने पहले ही GRAP की स्टेज-3 लागू कर दी...
नेशनल डेस्क: दिल्ली और आसपास के नोएडा क्षेत्र में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक हो गया है। राजधानी में सुबह-सुबह ही जहरीली स्मॉग की चादर नजर आती है, जिससे सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। इन हालातों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने पहले ही GRAP की स्टेज-3 लागू कर दी थी। लेकिन प्रदूषण कम नहीं हुआ है। अब सवाल उठ रहा है कि अगर GRAP-4 लागू हुआ तो क्या-क्या प्रतिबंध होंगे और लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा।
GRAP-4 अभी तक लागू नहीं हुआ
हाल ही में सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों में यह अफवाह फैल रही थी कि GRAP-4 लागू कर दिया गया है। हालांकि, कमीशन फॉर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने इसे पूरी तरह से गलत बताया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि दिल्ली में अभी केवल GRAP-3 के नियम ही लागू हैं। सभी दिल्लीवासी केवल CAQM द्वारा जारी आधिकारिक अपडेट पर ही भरोसा करें।
GRAP-4 कब लागू होगा?
GRAP-4 तभी लागू होगा जब दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 451 से ऊपर चला जाएगा। फिलहाल, 18 नवंबर 2025 की सुबह दिल्ली का AQI 341 दर्ज किया गया, जो “बहुत खराब” श्रेणी में आता है। कई इलाकों में AQI 400 से ऊपर है। राजधानी पहले ही रेड जोन में है और GRAP-3 के नियमों के तहत स्कूल हाइब्रिड मोड में चल रहे हैं।
GRAP-4 लागू होने पर ये होंगे प्रतिबंध
CNG, LNG और BS-IV डीजल या इलेक्ट्रिक वाहनों को छोड़कर अन्य सभी वाहनों और ट्रकों की दिल्ली में एंट्री बैन होगी।
सार्वजनिक और सरकारी निर्माण कार्य रोके जाएंगे।
कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए वर्क-फ्रॉम-होम लागू किया जाएगा ताकि सड़कों पर वाहनों की भीड़ कम हो। स्कूल बंद होंगे या नहीं, इसका फैसला CAQM और दिल्ली सरकार मिलकर करेंगे।