कोल्ड ड्रिंक और सिगरेट पर 40% GST! बढ़ेगा खर्च, जानिए क्या बदलाव होगा आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में

Edited By Updated: 04 Sep, 2025 02:33 PM

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सरकार ने हाल ही में कुछ ऐसे सामानों पर टैक्स बढ़ा दिया है जिनका इस्तेमाल लोग अक्सर करते हैं। खासकर कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक, सिगरेट और गुटखा जैसे सामानों पर अब 40 प्रतिशत का GST लागू हो गया है। इसका मतलब यह हुआ कि इन वस्तुओं की कीमतें अब पहले से...

नेशनल डेस्क: सरकार ने हाल ही में कुछ ऐसे सामानों पर टैक्स बढ़ा दिया है जिनका इस्तेमाल लोग अक्सर करते हैं। खासकर कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक, सिगरेट और गुटखा जैसे सामानों पर अब 40 प्रतिशत का GST लागू हो गया है। इसका मतलब यह हुआ कि इन वस्तुओं की कीमतें अब पहले से ज्यादा महंगी होंगी। आइए जानते हैं पूरी खबर आसान भाषा में, ताकि आप भी समझ सकें कि इस बदलाव का आपकी जेब और स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा।

40 प्रतिशत GST किस सामान पर लागू हुआ?

सरकार ने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाने वाले कई सामानों पर 40 प्रतिशत GST लगाने का फैसला किया है। इस फैसले में कोल्ड ड्रिंक, मीठे, फ्लेवर्ड या कार्बोनेटेड पेय पदार्थ, एनर्जी ड्रिंक और कैफीनयुक्त ड्रिंक शामिल हैं। इसके अलावा तंबाकू के सभी प्रकार जैसे सिगरेट, गुटखा, पान मसाला, चुरूट, सिगार, बीड़ी और जर्दा पर भी यह नया टैक्स स्लैब लागू किया गया है। महंगी और लग्जरी कारों पर भी इस टैक्स का दायरा बढ़ाया गया है, जिनमें पेट्रोल इंजन वाली 1200 सीसी से ज्यादा और डीजल इंजन वाली 1500 सीसी से अधिक क्षमता वाली कारें आती हैं। इसके साथ ही 350 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलें, रेसिंग कारें और ऑनलाइन जुआ तथा गेमिंग प्लेटफॉर्म भी इस 40 प्रतिशत GST के दायरे में आ गए हैं। यह टैक्स पहले से काफी ज्यादा है, जिससे इन सामानों की कीमतों में बढ़ोतरी होने की संभावना है।

क्यों बढ़ाया गया GST?

सरकार ने इन सामानों को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया है। इसलिए इनपर टैक्स बढ़ाकर लोगों को इन चीजों से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही, सरकार को भी इन सामानों से ज्यादा राजस्व मिलेगा जिससे विकास कार्यों के लिए पैसे जुटाए जा सकेंगे।
नहीं, रोजमर्रा के जरूरत के सामान जैसे दूध, पनीर, छेना, रोटी, पराठा आदि पर GST हटा दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि ये चीजें अब सस्ते में मिलेंगी और लोगों की दैनिक जरूरतों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।

शराब पर GST क्यों नहीं लगा?

शराब पर GST अभी लागू नहीं हुआ है। यह पूरी तरह से राज्यों के नियंत्रण में है। हर राज्य अपनी मर्जी से शराब पर टैक्स लगाता है और इस व्यवस्था को अब भी बनाए रखा गया है। इसलिए शराब की कीमतों में GST के कारण कोई बदलाव नहीं होगा।

लग्जरी कारों और महंगी मोटरसाइकिलों पर टैक्स बढ़ा

अगर आपकी कार या बाइक बड़ी इंजन वाली है, तो इसके लिए भी अब ज्यादा टैक्स देना होगा। पेट्रोल इंजन वाली कार अगर 1200 सीसी से बड़ी है या डीजल वाली 1500 सीसी से ज्यादा है, तो उस पर 40 प्रतिशत GST लगेगा। इससे लग्जरी गाड़ियां चलाना और महंगा हो जाएगा।

ऑनलाइन जुआ और गेमिंग प्लेटफॉर्म पर भी 40% टैक्स

सरकार ने ऑनलाइन जुआ और गेमिंग प्लेटफॉर्म पर भी 40 प्रतिशत GST लगाने का फैसला किया है। इसका मकसद इस क्षेत्र में पारदर्शिता लाना और अवैध गतिविधियों को रोकना है।

GST लागू होने की तारीख

नई GST 22 सितंबर से लागू हो जाएगी। इसका मतलब है कि 22 सितंबर के बाद इन सामानों की कीमतों में निश्चित ही बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।

इसका आपको क्या असर होगा?

कोल्ड ड्रिंक और एनर्जी ड्रिंक जैसे पसंदीदा पेय अब महंगे हो जाएंगे, क्योंकि इन पर GST बढ़ा दिया गया है। सिगरेट, गुटखा और तंबाकू जैसे सामानों पर भी ज्यादा टैक्स लगाए जाने के कारण इनका सेवन महंगा हो जाएगा, जिससे संभव है कि कुछ लोग इन चीजों को छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। इसके साथ ही लग्जरी कारों और मोटरसाइकिलों की कीमतों में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। दूसरी ओर, रोजमर्रा की जरूरतों की वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी, जिससे आम आदमी को आर्थिक राहत मिलेगी। साथ ही, ऑनलाइन गेमिंग और जुआ खेलने वालों को भी अब ज्यादा टैक्स देना होगा, जो इस क्षेत्र की गतिविधियों को प्रभावित कर सकता है।

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