श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर SC में हुई सुनवाई, जानिए कार्ट ने क्या कहा

Edited By Updated: 17 Sep, 2024 01:31 PM

hearing in sc on the application of muslim side in shri krishna janmabhoomi

सुप्रीम कोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले की सुनवाई के दौरान, मुस्लिम पक्ष की याचिका पर फिलहाल कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया गया है। इस याचिका में मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक अगस्त के आदेश को चुनौती दी थी, जिसने मथुरा में कृष्ण...

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले की सुनवाई के दौरान, मुस्लिम पक्ष की याचिका पर फिलहाल कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया गया है। इस याचिका में मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक अगस्त के आदेश को चुनौती दी थी, जिसने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद से संबंधित 18 मामलों की विचारणीयता को खारिज कर दिया था।

सुनवाई का हाल:

  • कोर्ट की स्थिति: सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को फिलहाल कोई राहत प्रदान नहीं की है। न तो कोई स्थगन आदेश जारी किया गया है और न ही कोई विशेष निर्देश जारी किए गए हैं।
  • मुस्लिम पक्ष से निर्देश: सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से कहा है कि वे पहले यह तय करें कि वे हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले को डबल बेंच में चुनौती देना चाहते हैं या नहीं। इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 4 नवंबर से शुरू होने वाले हफ्ते में सुनवाई करेगा।

मामला क्या है:

  • हाई कोर्ट का आदेश: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अगस्त को शाही ईदगाह मस्जिद के 'धार्मिक चरित्र' को निर्धारित करने की आवश्यकता बताई थी और यह निर्णय दिया था कि 18 संबंधित मामलों की विचारणीयता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज किया जाए।
  • पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम: मुस्लिम पक्ष ने यह दलील दी थी कि शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर विवाद के मामले पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम का उल्लंघन करते हैं। यह अधिनियम 1991 में पारित हुआ था और इसका उद्देश्य स्वतंत्रता के दिन मौजूद किसी भी धार्मिक स्थल के धार्मिक चरित्र को बदलने पर रोक लगाना है। हालांकि, बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि विवाद को इस अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया था।

सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय इस मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया पर असर डाल सकता है, और सभी पक्षों को उचित दिशा-निर्देश प्राप्त होंगे।

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