हैवान बना सुहाग! शराब के नशे में धुत होकर घर पहुंचा पति और उसका दोस्त, फिर पत्नी को ही पूरी रात...

Edited By Updated: 05 Apr, 2026 10:48 AM

in jhansi a friend along with her husband raped a woman

उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है जिसने पति-पत्नी के पवित्र रिश्ते पर सवाल खड़े कर दिए हैं। थाना सीपरी बाजार क्षेत्र में एक विवाहित महिला ने अपने ही पति और उसके लेखपाल दोस्त पर सामूहिक दुष्कर्म और जान से...

Jhansi Crime : उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है जिसने पति-पत्नी के पवित्र रिश्ते पर सवाल खड़े कर दिए हैं। थाना सीपरी बाजार क्षेत्र में एक विवाहित महिला ने अपने ही पति और उसके लेखपाल दोस्त पर सामूहिक दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

दुखों के बाद शुरू हुई थी दूसरी जिंदगी

पीड़िता ने पुलिस को अपनी दर्दभरी दास्तां सुनाते हुए बताया कि साल 2023 में उसके पहले पति की मौत हो गई थी। बेसहारा होने के बाद उसकी मुलाकात एक युवक से हुई जिसने खुद को सरकारी कर्मचारी बताकर शादी का प्रस्ताव रखा। महिला ने उस पर भरोसा किया और 5 नवंबर 2024 को दोनों का निकाह हो गया लेकिन उसे क्या पता था कि जिस शख्स को वह अपना हमसफर चुन रही है वही उसकी जिंदगी नर्क बना देगा।

साजिश की वह खौफनाक रात

घटना 22 जुलाई 2025 की रात की है। महिला के मुताबिक उसका पति और उसका दोस्त (जो पेशे से लेखपाल है) शराब के नशे में धुत होकर घर पहुंचे। आरोपियों ने महिला को खाने में कोई नशीली चीज मिला दी जिससे वह बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में लेखपाल दोस्त ने महिला के साथ दरिंदगी की। जब सुबह महिला को होश आया और उसने विरोध किया तो ढाल बनने के बजाय उसके पति ने ही उसे चुप रहने के लिए धमकाया और मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया।

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लेखपाल और पति पर संगीन धाराएं

पीड़िता किसी तरह थाने पहुंची और आपबीती सुनाई। सीपरी बाजार थाना प्रभारी के अनुसार आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म (Rape), जान से मारने की धमकी और आपराधिक षड्यंत्र रचने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस लेखपाल और उसके दोस्त (महिला के पति) की तलाश में छापेमारी कर रही है। महिला का मेडिकल परीक्षण कराया गया है।

कानूनी पक्ष

भारतीय न्याय संहिता के तहत किसी महिला को नशीला पदार्थ खिलाकर उसकी मर्जी के बिना शारीरिक संबंध बनाना और इस अपराध में साथ देना उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान रखता है। झांसी पुलिस ने आश्वासन दिया है कि साक्ष्य जुटाकर जल्द ही दोनों आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा।

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