सावधान! अगर Girlfriend के साथ घूमने का सोच रहें हैं तो पहले जान लें सारे नियम कानून, बस न करें ये गलती

Edited By Updated: 31 Oct, 2025 01:11 PM

is it a crime to hang out with your girlfriend learn about the indian law

आज के दौर में युवाओं के लिए अपने पार्टनर के साथ घूमना, फिल्में देखना या होटल में समय बिताना एक सामान्य बात है। बावजूद इसके कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि पुलिस सार्वजनिक स्थानों (पार्क, बीच) या होटलों में छापेमारी कर कपल्स को परेशान करती है। ऐसे में यह...

नेशनल डेस्क। आज के दौर में युवाओं के लिए अपने पार्टनर के साथ घूमना, फिल्में देखना या होटल में समय बिताना एक सामान्य बात है। बावजूद इसके कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि पुलिस सार्वजनिक स्थानों (पार्क, बीच) या होटलों में छापेमारी कर कपल्स को परेशान करती है। ऐसे में यह जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि एक बालिग (Adult) कपल के रूप में आपके कानूनी अधिकार (Legal Rights) क्या हैं और पुलिस कब आप पर कार्रवाई कर सकती है।

भारतीय कानून क्या कहता है?

भारत में किसी भी बालिग (18 वर्ष या उससे अधिक) कपल को सिर्फ इसलिए पुलिस द्वारा पकड़ा या परेशान नहीं किया जा सकता क्योंकि वे शादीशुदा नहीं हैं या साथ में घूम रहे हैं:

1. व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Privacy)

भारत का संविधान अपने हर नागरिक को 'जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता' (Right to Life and Personal Liberty) यानी 'निजता का अधिकार' (Right to Privacy) देता है। इसका सीधा मतलब है कि हर व्यक्ति को अपनी निजी ज़िंदगी (Private Life) जीने का पूरा हक है। इसलिए अगर दो बालिग (Adult) लोग अपनी मर्ज़ी से कहीं घूमने जाते हैं किसी होटल में रुकते हैं तो यह पूरी तरह कानूनी (Completely Legal) है। पुलिस या कोई तीसरा व्यक्ति इसमें दखल नहीं दे सकता, जब तक कि कोई अपराध न हुआ हो।

2. सार्वजनिक स्थानों पर घूमना 

पुलिस कब गिरफ्तार कर सकती है? 

सिर्फ गर्लफ्रेंड के साथ घूमने या होटल में रुकने पर पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। पुलिस आपको तभी गिरफ्तार कर सकती है जब निम्न में से कोई स्थिति हो:

  • आप पर संज्ञेय अपराध (Cognizable Offence) का आरोप हो।

  • पुलिस के पास आपके खिलाफ कोई ठोस शिकायत या सबूत हो।

  • आपने कानूनी आदेश की अवहेलना की हो या पुलिस की कार्रवाई में बाधा डाली हो।

  • किसी मजिस्ट्रेट ने आपके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट (Arrest Warrant) जारी किया हो।

  • यदि कपल IPC की धारा 294 के तहत सार्वजनिक रूप से अश्लील हरकत कर रहे हों।

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