Edited By Sahil Kumar,Updated: 18 Oct, 2026 11:07 AM
खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने और खाद्य उत्पादों के भ्रामक प्रचार के मामलों में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने सख्त रुख अपनाया है। प्राधिकरण ने रेडिसन ब्लू होटल समेत कई खाद्य कारोबारों के खिलाफ कार्रवाई की है।
नई दिल्लीः खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने और खाद्य उत्पादों के भ्रामक प्रचार के मामलों में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने सख्त रुख अपनाया है। प्राधिकरण ने रेडिसन ब्लू होटल समेत कई खाद्य कारोबारों के खिलाफ कार्रवाई की है। वहीं, चावल की भूसी के तेल से जुड़े भ्रामक स्वास्थ्य दावों को लेकर बिगबास्केट और फ्लिपकार्ट को भी नोटिस जारी किए गए हैं। एफएसएसएआई ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इन कार्रवाइयों की जानकारी दी।
प्राधिकरण की कार्रवाई एबी होटल्स लिमिटेड (रेडिसन ब्लू होटल), डीएनवी फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड, जाह्नवीतन्नी, जेमिनी एडिबल्स एंड फैट्स इंडिया लिमिटेड और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बिगबास्केट तथा फ्लिपकार्ट इंडिया से जुड़े मामलों में की गई है। जांच के दौरान साफ-सफाई, खाद्य पदार्थों के रखरखाव, लाइसेंस और उत्पादों के प्रचार से संबंधित कई खामियां सामने आईं।
रेडिसन ब्लू होटल को सुधार का नोटिस
FSSAI ने रेडिसन ब्लू होटल में परिसर और उपकरणों के रखरखाव में कमियां मिलने के बाद सुधार संबंधी नोटिस जारी किया है। निरीक्षण के दौरान मशीनों पर जंग, फ्रीजर से पानी का रिसाव और तापमान की निगरानी में लापरवाही पाई गई। इसके अलावा, वेंटिलेशन, फर्श और रोशनी की व्यवस्था भी मानकों के अनुरूप नहीं मिली।
प्राधिकरण के मुताबिक, होटल में सफाई और स्वच्छता की स्थिति भी संतोषजनक नहीं थी। परिसर में पानी जमा होने, जल निकासी और खाद्य कचरे के निपटान में कमियां मिलीं। कीट नियंत्रण की व्यवस्था भी ठीक नहीं थी और निरीक्षण के दौरान कॉकरोच तथा मक्खियां देखी गईं। जांच में खाद्य सामग्री की खरीद और उसकी गुणवत्ता जांचने की व्यवस्था में भी खामियां सामने आईं। होटल में खराब और फफूंद लगी फल-सब्जियां खरीदे जाने के साथ अनुमोदित विक्रेताओं का रिकॉर्ड रखने और खाद्य सामग्री के स्रोत का पता लगाने की व्यवस्था भी अपर्याप्त पाई गई।
FSSAI ने बताया कि खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाले तेल की आवश्यक जांच भी नहीं की गई थी। होटल की एनवाईसी किचन में टोटल पोलर कंपाउंड्स (टीपीसी) का स्तर 31 और 24.4 पाया गया। इस्तेमाल किए गए तेल की गुणवत्ता जांचने के लिए यह एक महत्वपूर्ण मानक है। इसके अलावा, कच्चे और पके भोजन, शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थों, एलर्जी पैदा करने वाले पदार्थों तथा खाद्य और गैर-खाद्य वस्तुओं को अलग रखने की उचित व्यवस्था नहीं थी। खाद्य पदार्थों को संभालने वाले कुछ कर्मचारी बिना दस्ताने और हेयरनेट के काम कर रहे थे। कुछ कर्मचारियों ने आभूषण पहन रखे थे और उनके नाखून भी लंबे थे।
होटल में FSSAI का लाइसेंस भी प्रमुखता से प्रदर्शित नहीं किया गया था। प्राधिकरण ने खाद्य कारोबार संचालक को तत्काल सुधार करने और दस्तावेजों तथा तस्वीरों के साथ विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है। नियमों का पालन नहीं होने पर लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है।
कुकिंग ऑयल के दावों पर बिगबास्केट और फ्लिपकार्ट को नोटिस
एफएसएसएआई ने जेमिनी एडिबल्स एंड फैट्स इंडिया लिमिटेड, इनोवेटिव रिटेल कॉन्सेप्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (बिगबास्केट) और फ्लिपकार्ट इंडिया को ‘फ्रीडम कुकिंग राइस ब्रान ऑयल’ के प्रचार में कथित भ्रामक दावों को लेकर नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण के अनुसार, ई-कॉमर्स वेबसाइटों और सोशल मीडिया पर इस तेल का प्रचार यह दावा करते हुए किया गया कि इसके सेवन से खराब कोलेस्ट्रॉल कम होता है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल बना रहता है या बढ़ता है। उत्पाद में 10,000 पीपीएम से अधिक प्राकृतिक ओरिजेनॉल होने का दावा भी किया गया था। इन प्रचार संदेशों में तेल को कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण और हृदय स्वास्थ्य से जोड़कर पेश किया गया।
FSSAI ने कहा कि ऐसे दावे खाद्य वनस्पति तेल (चावल की भूसी का तेल) से संबंधित विज्ञापन और दावा विनियम, 2018 के तहत अनुमत नहीं हैं। जांच में यह भी सामने आया कि जेमिनी एडिबल्स एंड फैट्स इंडिया लिमिटेड अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट के माध्यम से खाद्य उत्पाद बेच रही थी, जबकि उसके पास ई-कॉमर्स गतिविधियों के लिए वैध केंद्रीय लाइसेंस नहीं था। प्राधिकरण ने संबंधित कंपनियों से जवाब मांगा है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए।
डीएनवी फूड प्रोडक्ट्स का लाइसेंस निलंबित
खाद्य सुरक्षा मानकों में गंभीर खामियां मिलने के बाद एफएसएसएआई ने डीएनवी फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। निरीक्षण के दौरान परिसर में पर्याप्त सफाई नहीं मिली। वहां पानी जमा था, मकड़ी के जाले और मक्खियां मौजूद थीं। एक मक्खी पापड़ पर भी पाई गई। खाद्य पदार्थों को संभालने वाले कर्मचारी बिना दस्ताने और मास्क के काम कर रहे थे। प्रसंस्करण उपकरणों पर जंग लगी थी। इसके अलावा, फर्श क्षतिग्रस्त था, दीवारों में नमी थी और पेंट उखड़ रहा था। वेंटिलेशन तथा रोशनी की व्यवस्था भी पर्याप्त नहीं पाई गई।
प्राधिकरण के मुताबिक, आवश्यक लाइसेंस की मंजूरी के बिना खाद्य उत्पादों का प्रसंस्करण और दोबारा पैकेजिंग की जा रही थी। खाद्य-ग्रेड पैकेजिंग से संबंधित प्रमाणपत्र, माइग्रेशन रिपोर्ट और मॉक रिकॉल के रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं थे। मॉक रिकॉल की प्रक्रिया के तहत यह जांचा जाता है कि जरूरत पड़ने पर किसी खराब उत्पाद को बाजार से वापस मंगाने की व्यवस्था कितनी प्रभावी है।
जाह्नवीतन्नी का लाइसेंस रद्द
एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा नियमों का लगातार उल्लंघन करने और लाइसेंस निलंबित होने के बावजूद कारोबार जारी रखने के कारण जाह्नवीतन्नी का लाइसेंस रद्द कर दिया है। प्राधिकरण के निरीक्षण में परिसर की सफाई और स्वच्छता से जुड़ी गंभीर कमियां सामने आई थीं। एफएसएसएआई के अनुसार, संबंधित खाद्य कारोबार संचालक की ओर से पेश किए गए सुधारात्मक कदम संतोषजनक नहीं थे। पहले निरीक्षण में बताई गई कई खामियों को भी दूर नहीं किया गया था।
प्राधिकरण ने कहा कि बार-बार निर्देश दिए जाने और नियामकीय कार्रवाई किए जाने के बावजूद संबंधित खाद्य कारोबार संचालक स्वच्छता, सफाई और खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (एफएसएमएस) से जुड़ी आवश्यक शर्तों का पालन करने में विफल रहे। इनमें तीसरे पक्ष से ऑडिट (टीपीए) कराने की अनिवार्यता भी शामिल थी। FSSAI की इन कार्रवाइयों का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करना, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखना और उपभोक्ताओं को भ्रामक दावों से बचाना है।