अभिजीत दीपके को बड़ी राहत, SEM कोर्ट ने दी सशर्त जमानत

Edited By Updated: 17 Oct, 2026 04:48 PM

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कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के संस्थापक अभिजीत दीपके को विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (एसईएम) की अदालत में पेश किया गया इसे बाद उन्हें सशर्त जमानत दे दी गई है।

नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के संस्थापक अभिजीत दीपके को विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (एसईएम) की अदालत में पेश किया गया इसे बाद उन्हें सशर्त जमानत दे दी गई है। आप को बता दें कि इससे पहले ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) की अध्यक्ष नेहा बोरा को शनिवार सुबह रिहा कर दिया था जबकि कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के संस्थापक अभिजीत दीपके को विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (एसईएम) की अदालत में पेश किया गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक कनॉट प्लेस में प्रस्तावित 'लहरा दो तिरंगा' मार्च से पहले दोनों को एहतियातन हिरासत में लिया गया था। 

पुलिस ने बताया कि दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65 के तहत हिरासत से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद बोरा को रिहा कर दिया गया, जबकि दीपके को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 126 और 170 के तहत शांति भंग करने के एक नए मामले में गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल कोर्ट ने दीपके को भी राहत मिल गई है। 

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