Edited By Parveen Kumar,Updated: 04 Oct, 2026 10:12 PM

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने जांच में असुरक्षित पाए गए एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स के पैकेटबंद जीरा पाउडर को बाजार से तत्काल वापस मंगाने का आदेश दिया है। एफएसएसएआई ने गंभीर स्वच्छता संबंधी कमियों के कारण क्रिएटिव बेकर्स एंड...
नेशनल डेस्क : भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने जांच में असुरक्षित पाए गए एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स के पैकेटबंद जीरा पाउडर को बाजार से तत्काल वापस मंगाने का आदेश दिया है। एफएसएसएआई ने गंभीर स्वच्छता संबंधी कमियों के कारण क्रिएटिव बेकर्स एंड कन्फेक्शनर्स प्राइवेट लिमिटेड का खाद्य लाइसेंस भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
एफएसएसएआई ने रविवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए देशभर में खाद्य सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने की कार्रवाई जारी है। प्राधिकरण ने बताया कि गोवा में रिवरसाइड रिजॉर्ट्स एंड हॉलिडे होम्स प्राइवेट लिमिटेड के परिसर से जीरा पाउडर का नमूना लिया गया था। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट में एजोक्सीस्ट्रोबिन और थायामेथोक्साम नामक कीटनाशकों के अवशेष निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक पाए गए।
इसके बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूने को 'असुरक्षित' घोषित किया गया। कंपनी को रिपोर्ट के खिलाफ अपील का अवसर दिया गया। इसके बाद नमूना खाद्य प्रयोगशाला भेजा गया। वहां भी जांच में दोनों कीटनाशकों के अवशेष निर्धारित सीमा से अधिक पाए गए और नमूने को 'असुरक्षित' घोषित किया गया। इसके बाद एफएसएसएआई ने संबंधित खेप के जीरा पाउडर को बाजार से तत्काल वापस मंगाने का निर्देश दिया।
एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स को वापस मंगाए गए उत्पाद का पूरा रिकॉर्ड रखने और इसकी रिपोर्ट प्राधिकरण को सौंपने को कहा गया है। प्राधिकरण ने खाद्य कारोबार संचालक को ऐसी घटना दोबारा न होने देने के लिए सुधारात्मक कदम उठाने और उत्पाद वापस मंगाने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसकी रिपोर्ट जमा करने का भी निर्देश दिया है।