Edited By Pardeep,Updated: 21 Sep, 2026 10:32 PM

महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर 10 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं जिनमें दक्षिण मुंबई के बलार्ड एस्टेट स्थित स्विगी इंस्टामार्ट का एक डार्क स्टोर भी शामिल है।
मुंबईः महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर 10 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं जिनमें दक्षिण मुंबई के बलार्ड एस्टेट स्थित स्विगी इंस्टामार्ट का एक डार्क स्टोर भी शामिल है।
एफडीए ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि स्विन्स्टा ईएनटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित डार्क स्टोर (ऑनलाइन ऑर्डर की आपूर्ति करने वाला गोदाम) का खाद्य लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस स्टोर के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने सामान की देखरेख वाले क्षेत्र में एक जीवित चूहा देखा। चावल के कई बोरे चूहों द्वारा कुतरे हुए मिले और अनाज दूषित फर्श पर बिखरा हुआ था।
बयान के मुताबिक, भंडारण वाले प्रमुख हिस्सों में चूहे की फैलाई गंदगी मिली, जबकि खाद्य सामग्री पर बड़ी संख्या में कॉकरोच पाए गए। खाद्य भंडारण की गाड़ियों के अंदर जीवित मक्खियां मिलीं। वहीं, रेफ्रिजरेशन इकाइयों के अंदर मरे हुए कीड़े, गंदगी और बर्फ की मोटी परत पाई गई।
एफडीए ने कहा कि खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर मलाड स्थित सद्गुरु स्वीट्स एंड फरसान मार्ट, अमेजन के लिए गोदाम का संचालन करने वाली एक्यूलॉजिकएक्स सप्लाई चेन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मोहम्मद अली रोड स्थित सुलेमान उस्मान मिठाईवाला, चेंबूर स्थित जैन स्वीट एंड भेपुरी हाउस एलएलपी और नाइस एंटरप्राइजेज के लाइसेंस भी निलंबित किए गए हैं।
त्योहारों के मौसम में चलाए जा रहे अभियान के तहत एफडीए ने राज्यभर से मिलावटी और अस्वच्छ होने के संदेह वाले खोया, मावा, पेड़ा, घी, तेल, बर्फी, सूखे खुबानी और किशमिश, गुड़, मिठाइयों तथा अन्य दुग्ध उत्पादों को जब्त किया है। इनकी कुल कीमत 1.36 करोड़ रुपये है। एफडीए ने मिराज से 6.53 लाख रुपये मूल्य का 1,868 किलोग्राम हल्दी पाउडर भी जब्त किया है।