अपहरण के बाद 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म, कोर्ट ने दोषी को सुनाई उम्रकैद की सजा, पीड़िता को 10 लाख का मुआवजा

Edited By Updated: 30 May, 2026 04:45 PM

man sentenced to life imprisonment for raping a 4 year old girl

सरकारी वकील सुनील पंड्या ने बताया कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (POCSO) एस.वी. शर्मा ने उस व्यक्ति को उसकी बाकी की पूरी जिंदगी जेल में बिताने की सजा सुनाई। बिहार के रहने वाले राम यादव, जो यहां सेक्टर 25 में एक मज़दूर के तौर पर काम करता था,

नेशनल डेस्क: गुजरात के गांधीनगर में एक विशेष POCSO अदालत ने शनिवार को एक चार साल की बच्ची से रेप के मामले में एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई और पीड़िता को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया। 

सरकारी वकील सुनील पंड्या ने बताया कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (POCSO) एस.वी. शर्मा ने उस व्यक्ति को उसकी बाकी की पूरी जिंदगी जेल में बिताने की सजा सुनाई। बिहार के रहने वाले राम यादव, जो यहां सेक्टर 25 में एक मज़दूर के तौर पर काम करता था, ने पिछले साल दिसंबर में बच्ची को उसके घर से अगवा कर लिया था और इंदिरा नगर के पास एक सुनसान जगह पर उसके साथ रेप किया था।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार, सेक्टर 21 पुलिस स्टेशन में 'यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण' (POCSO) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद CCTV फुटेज के आधार पर यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। संयोग से, जब जांच के सिलसिले में यादव को LDRP-ITR कॉलेज के पास अपराध वाली जगह पर ले जाया गया, तो उसने भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस को तीन राउंड गोलियां चलानी पड़ीं, जिनमें से एक गोली उसके पैर में लगी। 

अदालत को दी गई जानकारी के अनुसार, FSL टीम ने अपराध वाली जगह से वीर्य, ​​बाल और खून सहित कई सबूत इकट्ठा किए थे और बाद में वह रिपोर्ट अदालत में पेश की गई।

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