Edited By Seema Sharma,Updated: 08 Feb, 2023 02:28 PM

दिल्ली सरकार ने एक आदेश जारी कर ऑटो-रिक्शा व टैक्सी चालकों से निर्धारित वर्दी पहनकर ही गाड़ी चलाने को कहा है और अगर वह आदेश का पालन करने में नाकाम रहते हैं तो उनपर भारी जुर्माना लगाया जाएगा
नेशनल डेस्क: दिल्ली सरकार ने एक आदेश जारी कर ऑटो-रिक्शा व टैक्सी चालकों से निर्धारित वर्दी पहनकर ही गाड़ी चलाने को कहा है और अगर वह आदेश का पालन करने में नाकाम रहते हैं तो उनपर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और बार-बार नियम का उल्लंघन करने पर लाइसेंस भी निलंबित किया जा सकता है।
दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 66 के तहत हर टैक्सी एवं ऑटो रिक्शा को परमिट की जरूरत होती है। परमिट में कुछ शर्ते होती हैं जिनमें से एक यह है कि व्यक्ति निर्धारित वर्दी पहने बिना गाड़ी नहीं चलाएगा। ऑटो और टैक्सी यूनियन ने कहा कि वे आदेश का पालन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार से 10,000 रुपए के जुर्माने को कम करने का भी आग्रह किया है।
परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि उनकी शुरुआती तवज्जो चालकों में वर्दी पहनने को लेकर जागरुकता पैदा करने पर होगी क्योंकि शहर में G-20 शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा और सरकार नहीं चाहती है कि शहर की खराब छवि बने।