Edited By Sahil Kumar,Updated: 03 Nov, 2025 06:16 PM

केंद्र और राज्य सरकार ने पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करना आसान बनाया है। अब यह प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से की जा सकती है। सामान्य पेंशनर्स 1 से 30 नवंबर के बीच, जबकि 80 साल से अधिक उम्र के पेंशनर्स 1 अक्टूबर से अपना जीवन...
नेशनल डेस्कः केंद्र और राज्य सरकार ने अपने पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया को और सरल बना दिया है। अब पेंशनर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। 80 साल से अधिक उम्र के पेंशनर्स और गंभीर रूप से बीमार पेंशनर्स के लिए घर पर सेवा की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, ताकि उनकी पेंशन में कोई रुकावट न आए। सरकार ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय पर जीवन प्रमाण पत्र जमा न करने पर पेंशन रोक दी जा सकती है।
केंद्र और राज्य सरकार के पेंशनर्स अब साल में एक बार अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करके अपनी पेंशन बिना किसी रुकावट के जारी रख सकते हैं। सरकार ने इसे और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए कई उपाय किए हैं। अब पेंशनर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। 80 साल से अधिक उम्र के पेंशनर्स को सरकार विशेष सुविधाएं दे रही है। वहीं, गंभीर रूप से बीमार पेंशनर्स के लिए घर पर जाकर जीवन प्रमाण पत्र बनाने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।
30 नवंबर तक जमा करें जीवन प्रमाण पत्र
केंद्र और राज्य सरकार के सामान्य पेंशनर्स को अपना जीवन प्रमाण पत्र 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच जमा करना होता है, ताकि उनकी पेंशन में किसी प्रकार की रुकावट न हो। वहीं, 80 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू कर दी गई है। इससे उन्हें भीड़ से बचने और अतिरिक्त समय मिलने की सुविधा मिलेगी। सरकार ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय पर जीवन प्रमाण पत्र जमा न करने पर पेंशन रोक दी जा सकती है।
ऑफलाइन तरीका
डिजिटल माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र बनाने में कठिनाई होने पर पेंशनर्स नजदीकी बैंक शाखा, पोस्ट ऑफिस और कॉमन सर्विस सेंटर से अपना जीवन प्रमाण पत्र बना सकते हैं। अस्पताल में भर्ती या गंभीर रूप से बीमार पेंशनर्स के लिए कई बैंक और पोस्ट ऑफिस अपने प्रतिनिधि भेजकर घर पर ही जीवन प्रमाण पत्र बनवाते हैं।
ऑनलाइन तरीका
पेंशनर्स जीवन प्रमाण पोर्टल या UMANG App के माध्यम से भी जीवन प्रमाण पत्र बना सकते हैं। इसके लिए आधार नंबर, मोबाइल नंबर और पेंशन अकाउंट की जानकारी भरनी होती है। इसके बाद पेंशनर्स का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाता है। यदि सभी जानकारी सही पाई जाती है, तो जीवन प्रमाण पत्र बन जाता है और संबंधित बैंक या विभाग को प्रमाण आईडी भेज दी जाती है।