सुप्रीम कोर्ट ने मशहूर कॉमेडियन समय रैना और यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया को दी राहत, दर्ज सभी FIR की रद्द

Edited By Updated: 14 Aug, 2026 02:52 PM

sc order on samay raina and ranveer allahbadia

सुप्रीम कोर्ट ने मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन Samay Raina और यूट्यूबर/पॉडकास्टर Ranveer Allahbadia को बड़ी राहत दी है। लीगल पोर्टल 'बार एंड बेंच' के अनुसार, अदालत ने यूट्यूब शो 'इंडियाज़ गॉट लेटेंट' में दिव्यांगों के खिलाफ विवादित और असंवेदनशील...

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन Samay Raina और यूट्यूबर/पॉडकास्टर Ranveer Allahbadia को बड़ी राहत दी है। लीगल पोर्टल 'बार एंड बेंच' के अनुसार, अदालत ने यूट्यूब शो 'इंडियाज़ गॉट लेटेंट' में दिव्यांगों के खिलाफ विवादित और असंवेदनशील टिप्पणियां करने के मामले में दोनों के खिलाफ दर्ज सभी FIR's को रद्द कर दिया है। हालांकि, कोर्ट के पहले के निर्देशों का सही से पालन न करने पर दोनों पर 3-3 लाख का भारी जुर्माना भी लगाया गया है।

यह विवाद तब शुरू हुआ जब अल्लाहबादिया, रैना के शो 'इंडियाज़ गॉट लेटेंट' में शामिल हुए और ऐसी टिप्पणियां कीं जिनकी अश्लील और आपत्तिजनक कहकर व्यापक आलोचना हुई। इसके बाद कई राज्यों में शिकायतें और FIRs दर्ज की गईं जिनमें अश्लीलता को बढ़ावा देने और अभद्र भाषा के इस्तेमाल जैसे आरोप शामिल थे। अल्लाहबादिया ने FIRs को एक साथ करने और सख्त कार्रवाई से सुरक्षा पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। 

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सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनकी टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की और कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी किसी को ऐसी भाषा इस्तेमाल करने की छूट नहीं देती जो सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन करती हो। कोर्ट ने उन्हें अंतरिम सुरक्षा भी दी और जान से मारने की धमकियों की खबरों के बाद पुलिस सुरक्षा लेने की अनुमति दी।

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बता दें कि मार्च 2025 में यह मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जब रैना ने कनाडा में एक शो के दौरान इस मामले पर टिप्पणियां कीं। 3 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने रैना को कार्यवाही पर सार्वजनिक रूप से चर्चा करने और कोर्ट को हल्के में लेने के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी। ये युवा सोच सकते हैं कि हम पुराने ख्यालात के हैं लेकिन हमें पता है कि उनसे कैसे निपटना है।

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वहीं जस्टिस सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान कहा, ये टिप्पणियां तब आईं जब रैना ने कनाडा में अपने शो के आखिर में दर्शकों के साथ मज़ाक करते हुए कहा, "मेरे वकील की फीस भरने के लिए धन्यवाद। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने अल्लाहबादिया के पॉडकास्ट, 'द रणवीर शो' को फिर से शुरू करने के अनुरोध पर भी विचार किया। 

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कोर्ट ने उन्हें पॉडकास्ट फिर से शुरू करने की अनुमति दी साथ ही अभिव्यक्ति की आज़ादी और नैतिकता के बीच संतुलन बनाए रखने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। कोर्ट ने अल्लाहबादिया की इस बात पर ध्यान दिया कि पॉडकास्ट उनकी आजीविका का एकमात्र ज़रिया है और उनके द्वारा नियुक्त लगभग 280 लोग इस शो पर निर्भर हैं। बेंच ने अल्लाहबादिया की गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा भी बढ़ा दी और उन्हें गुवाहाटी में जांच में शामिल होने का निर्देश दिया। SC ने नियमों का पालन न करने पर रैना और इलाहाबादिया को फटकार लगाई।

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जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह मामला 14 जुलाई, 2026 को फिर से चर्चा में आया जब सुप्रीम कोर्ट ने रैना और इलाहाबादिया को अपने पहले के निर्देशों का पालन न करने के आरोप में कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने रैना और इलाहाबादिया को खुद को युवा आइकन मानने वाले बताया और उनके द्वारा आदेशों का पालन न करने पर गंभीर चिंता जताई। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रैना और अन्य प्रतिवादियों पर 3-3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और उन्हें पालन संबंधी हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया।

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