यूनिवर्सिटी छात्रा के सामने चलती कैब में ड्राइवर कर रहा था शर्मनाक हरकत, छूने की कोशिश करते ही...

Edited By Updated: 10 Sep, 2025 03:13 PM

the driver was doing a shameful act in front of a university student in a moving

दिल्ली में ऑनलाइन कैब सर्विस की सुरक्षा पर एक बार फिर सवाल खड़ा हो गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक छात्रा के साथ चलती कैब में अश्लील हरकत का मामला सामने आया है। आरोपी ड्राइवर ने छात्रा के सामने अश्लील हरकतें कीं और उसे छूने की कोशिश की, जिसके बाद...

नेशनल डेस्क: दिल्ली में ऑनलाइन कैब सर्विस की सुरक्षा पर एक बार फिर सवाल खड़ा हो गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक छात्रा के साथ चलती कैब में अश्लील हरकत का मामला सामने आया है। आरोपी ड्राइवर ने छात्रा के सामने अश्लील हरकतें कीं और उसे छूने की कोशिश की, जिसके बाद छात्रा ने हिम्मत करके पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है।

चलती कैब में घिनौनी हरकत
जानकारी के अनुसार, यह घटना सोमवार, 8 सितंबर की है। बेंगलुरु की रहने वाली 22 वर्षीय छात्रा दिल्ली के कश्मीरी गेट स्थित अंबेडकर यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है। वह अपने किराए के घर से यूनिवर्सिटी जाने के लिए एक ऑनलाइन ऐप के जरिए कैब बुक करके जा रही थी।

छात्रा ने बताया कि ड्राइवर का व्यवहार शुरू में सामान्य था, लेकिन जब उसे पता चला कि वह दक्षिण भारत से है, तो उसने घिनौनी हरकतें शुरू कर दीं। आरोपी ड्राइवर, जिसका नाम शंकर है, बार-बार छात्रा को छूने की कोशिश कर रहा था और अश्लील टिप्पणियां कर रहा था। हालात तब और बिगड़ गए जब उसने चलती कैब में ही छात्रा के सामने अपने निजी अंगों को छूना शुरू कर दिया।

छात्रा ने दिखाई हिम्मत, ड्राइवर गिरफ्तार
छात्रा ने तुरंत शोर मचाया, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी। कुछ दूरी पर नॉर्थ कैंपस के पास जब उसने कैब रोकी, तो पीड़िता बदहवास हालत में बाहर निकली और दौड़कर अपने दोस्तों के पास गई। इसके बाद, उसने दोस्तों के साथ मिलकर मौरिस नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी ड्राइवर शंकर को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी 48 वर्षीय है और वह मलकागंज का रहने वाला है। पुलिस ने कैब को भी जब्त कर लिया है और फॉरेंसिक टीम ने सबूत इकट्ठा किए हैं। पीड़िता की काउंसलिंग भी की जा रही है। इस तरह की घटनाओं में, आरोपी पर IPC की धारा 294 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, जिसमें तीन महीने तक की जेल या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।

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