अगर ट्रेन हो लेट जाए तो कैसे पाएं टिकट का पूरा रिफंड? जानिए रेलवे के नियम

Edited By Updated: 23 Aug, 2025 09:09 PM

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देश में हर दिन करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं, लेकिन अक्सर देखा गया है कि कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देर हो जाती हैं। इससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अक्सर यात्रियों के मन में यह सवाल उठता है कि अगर ट्रेन लेट...

नेशनल डेस्क: देश में हर दिन करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं, लेकिन अक्सर देखा गया है कि कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देर हो जाती हैं। इससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अक्सर यात्रियों के मन में यह सवाल उठता है कि अगर ट्रेन लेट हो जाती है तो क्या उन्हें टिकट का रिफंड या मुआवज़ा मिल सकता है? इसको लेकर भारतीय रेलवे ने कुछ नियम तय किए हैं, जिनका पालन करना ज़रूरी होता है।

रेलवे के नियमों के मुताबिक, अगर कोई ट्रेन एक निश्चित अवधि से ज्यादा देर से चलती है, तो यात्री रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें और प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं, जिन्हें पूरा करना आवश्यक होता है। आइए जानते हैं पूरी प्रक्रिया और नियमों के बारे में।

कितने घंटे की देरी पर मिलता है रिफंड?
भारतीय रेलवे के अनुसार, अगर कोई ट्रेन दो घंटे या उससे अधिक देरी से चलती है, तो यात्री अपने टिकट का पूरा या आंशिक रिफंड पाने के हकदार होते हैं। रिफंड के लिए यह ज़रूरी है कि यात्री के पास टिकट और ट्रेन के देर होने का प्रमाण हो। रेलवे ने इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल और स्टेशन काउंटर दोनों विकल्प उपलब्ध कराए हैं। यदि ट्रेन की देरी के कारण यात्री यात्रा रद्द करता है, तो उसे TDR (Ticket Deposit Receipt) फाइल करनी होती है।

कैसे फाइल करें TDR?
यदि ट्रेन की देरी के चलते आपने टिकट रद्द कर दिया है, तो रिफंड पाने के लिए TDR फॉर्म भरना अनिवार्य होता है। यह फॉर्म आप रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर पर या IRCTC की वेबसाइट के माध्यम से भर सकते हैं। जिस प्लेटफॉर्म से टिकट बुक किया गया है, उसी माध्यम से TDR फाइल करना होता है।

TDR भरते समय आपको टिकट से संबंधित सभी डिटेल, यात्रा की तारीख और बैंक खाता जानकारी सही-सही भरनी होती है। रेलवे द्वारा आपके द्वारा दी गई जानकारी की जांच की जाती है और यदि सब कुछ सही पाया गया, तो रिफंड सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है।

ध्यान देने योग्य बातें
इस पूरी प्रक्रिया में सबसे ज़रूरी बात यह है कि TDR समय पर फाइल किया जाए, अन्यथा रिफंड की सुविधा नहीं मिलेगी। साथ ही, रिफंड केवल उन्हीं यात्रियों को मिलेगा जिन्होंने ट्रेन की देरी के कारण यात्रा नहीं की और उचित प्रक्रिया का पालन किया।

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