'अब वो कभी नहीं आएगी, सब ठीक हो जाएगा!' पहले बीवी के साथ क्रूरता की हदें पार की, फिर Girlfriend से संबंध बनाने के बाद बोला हैवान पति, लेकिन...

Edited By Updated: 10 Dec, 2025 12:32 PM

udaipur s landmark verdict husband sentenced to death for rarest of rare crime

प्रेम में पड़े एक विवाहित पुरुष द्वारा किए गए क्रूरतम अपराध की इंतहा को देखते हुए उदयपुर जिले की मावली अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपनी पत्नी नीमा की बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपी प्रेमलाल को 'विरलतम श्रेणी'...

नेशनल डेस्क। प्रेम में पड़े एक विवाहित पुरुष द्वारा किए गए क्रूरतम अपराध की इंतहा को देखते हुए उदयपुर जिले की मावली अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपनी पत्नी नीमा की बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपी प्रेमलाल को 'विरलतम श्रेणी' (Rarest of Rare) का अपराध मानते हुए मृत्युदंड (Death Sentence) यानी फांसी की सज़ा दी है।

पत्थर से कुचला चेहरा

यह सनसनीखेज मामला 14 जनवरी 2023 को घासा थाना क्षेत्र के सिंधु के बीड़े में सामने आया था जहां एक अज्ञात महिला का क्षत-विक्षत शव मिला था। पुलिस जांच में शव की पहचान नीमा के रूप में हुई। जांच में सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई। 

आरोपी प्रेमलाल ने नीमा का चेहरा एक बड़े पत्थर से बुरी तरह कुचल (Crushed with a Stone) दिया था ताकि उसकी पहचान न हो सके। पुलिस ने बताया कि इस क्रूर हत्या की वारदात के बाद भी प्रेमलाल ने अपनी प्रेमिका से मुलाकातें की और कई बार संबंध बनाए। उसे पूरा विश्वास था कि वह पकड़ा नहीं जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

 

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सुनियोजित हत्या और रिश्तों की कड़वाहट

अपर लोक अभियोजक दिनेश चंद्र पालीवाल के अनुसार आरोपी प्रेमलाल अपनी पत्नी नीमा से वैवाहिक संबंध समाप्त करना चाहता था क्योंकि उसका किसी अन्य महिला से संबंध बन गया था जबकि नीमा लगातार इस रिश्ते को बचाने का प्रयास कर रही थी। प्रेमिका के साथ नई ज़िंदगी शुरू करने की मंशा में अंधे होकर प्रेमलाल ने सुनियोजित तरीके से नीमा को रास्ते से हटाने का फैसला किया। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 22 गवाह और 67 दस्तावेज़ पेश किए जिन्होंने इस क्रूर हत्या को साबित किया।

 

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कोर्ट का कड़ा आदेश: जब तक मृत्यु न हो जाए

मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ) राहुल चौधरी ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि आरोपी को गर्दन से तब तक फांसी पर लटकाया जाए जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए। कोर्ट ने इस कृत्य को क्रूरता की चरम सीमा और समाज में भय पैदा करने वाला मानते हुए इसे 'विरलतम से विरलतम' श्रेणी का अपराध बताया। कोर्ट ने इस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

सबसे बड़ी विडंबना यह रही कि जिस प्रेमिका के साथ जीवन बिताने की चाहत में प्रेमलाल ने इतना बड़ा जुर्म किया सज़ा मिलने के बाद वह प्रेमिका अब हमेशा के लिए उससे दूर हो गई है। एक गलत फैसले ने कई घर बर्बाद कर दिए।

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