Kanya Vivah Yojana: कन्या विवाह सहायता योजना के तहत बेटी को दिए जाएंगे 55 हजार रुपये, जानें कैसे करें आवेदन

Edited By Updated: 22 Feb, 2025 09:44 AM

uttar pradesh government kanya vivah sahayata yojana

उत्तर प्रदेश सरकार गरीब मजदूरों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिनमें से एक प्रमुख योजना 'कन्या विवाह सहायता योजना' है। इस योजना का उद्देश्य निर्माण श्रमिकों की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिससे गरीब परिवारों को शादी...

नेशनल डेस्क: उत्तर प्रदेश सरकार गरीब मजदूरों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिनमें से एक प्रमुख योजना 'कन्या विवाह सहायता योजना' है। इस योजना का उद्देश्य निर्माण श्रमिकों की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिससे गरीब परिवारों को शादी के खर्च में मदद मिलती है।

अनुदान राशि का विवरण:

बस्ती के श्रम प्रवर्तन अधिकारी नागेंद्र त्रिपाठी ने लोकल 18 को बताया कि इस योजना के तहत निर्माण श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। लड़की की शादी के तीन महीने के भीतर आवेदन करने पर ₹55,000 का अनुदान दिया जाता है। यदि विवाह अंतर्जातीय होता है, तो अनुदान राशि ₹61,000 हो जाती है। सामूहिक विवाह के मामले में, जहां कम से कम 11 जोड़े एक साथ एक ही स्थल पर विवाह करते हैं, प्रत्येक जोड़े को ₹65,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है।

पात्रता मानदंड:

  • आवेदक का श्रम विभाग में पंजीकरण कम से कम 365 दिन पुराना होना चाहिए।
  • लड़की की आयु 18 वर्ष से अधिक और लड़के की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • विवाह के 3 महीने के भीतर आवेदन करना आवश्यक है; सामूहिक विवाह के मामले में, आवेदन विवाह से 15 दिन पहले किया जाना चाहिए।
  • यह लाभ अधिकतम दो संतानों तक सीमित है।

आवेदन प्रक्रिया:

इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

  • श्रम पंजीयन प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • लड़की और लड़के का आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट)
  • विवाह कार्ड (प्रमाणित और सत्यापित)
  • राशन कार्ड या परिवार रजिस्टर की स्वप्रमाणित प्रति
  • विवाह से संबंधित एक फोटोग्राफ, जो श्रमिक द्वारा प्रमाणित हो
  • पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिन निर्माण कार्य में लगे होने का प्रमाण पत्र
  • केंद्र या राज्य सरकार की अन्य समान योजना से लाभ न लेने का प्रमाण पत्र

इन दस्तावेजों के साथ, आवेदक अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर पर संपर्क कर सकते हैं या स्वयं https://upbocw.in पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के पश्चात, सभी दस्तावेजों सहित आवेदन की प्रति संबंधित श्रम कार्यालय में जमा करनी होगी।

इस योजना के माध्यम से, उत्तर प्रदेश सरकार निर्माण श्रमिकों के परिवारों की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान कर उनके जीवन को सशक्त बना रही है।

 

Related Story

Trending Topics

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!