क्या वक्फ एक्ट पर लगेगी रोक? सुप्रीम कोर्ट सोमवार को लेगी फैसला, विरोध की वजह क्या

Edited By Updated: 13 Sep, 2025 10:41 PM

will the waqf act be banned the supreme court will take a decision on monday

उच्चतम न्यायालय वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार को अपना अंतरिम फैसला सुनाएगा। मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह की पीठ ने 22 मई को उस कानून के विभिन्न प्रावधानों पर रोक...

नेशनल डेस्कः उच्चतम न्यायालय वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार को अपना अंतरिम फैसला सुनाएगा। मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह की पीठ ने 22 मई को उस कानून के विभिन्न प्रावधानों पर रोक लगाने की याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 

शीर्ष अदालत की कार्यसूची के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश सोमवार, 15 सितंबर को सुबह 10.30 बजे‘वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 के संबंध में'दर्ज मामले में अपना फैसला सुनाएंगे। सुनवाई के दौरान 25 अप्रैल को, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने संशोधित वक्फ अधिनियम 2025 का बचाव करते हुए एक प्रारंभिक हलफनामा दायर किया। केंद्र ने संसद द्वारा पारित संवैधानिकता की धारणा वाले किसी भी कानून पर अदालत द्वारा किसी भी तरह की पूर्ण रोक का विरोध किया था। 

शीर्ष अदालत ने तीन दिनों तक दलीलें सुनीं, जिसमें केंद्र ने तकर् दिया कि संसद द्वारा विधिवत अधिनियमित इस कानून के क्रियान्वयन पर रोक लगाने के लिए केवल कानूनी प्रस्ताव या काल्पनिक तर्क पर्याप्त नहीं हैं। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दावा किया था कि वक्फ प्रबंधन ने स्मारकों का दुरुपयोग किया है, दुकानों के लिए जगहें बनाई हैं और अनधिकृत परिवर्तन किए हैं। 

केंद्र ने पहले आश्वासन दिया था कि किसी भी वक्फ संपत्ति (जिसमें उपयोगकर्ता द्वारा स्थापित संपत्तियाँ भी शामिल हैं) को गैर-अधिसूचित नहीं किया जाएगा। उसने यह भी कहा था कि 2025 के अधिनियम के तहत केंद्रीय वक्फ परिषद या राज्य वक्फ बोडरं में गैर-मुस्लिमों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। शीर्ष अदालत के समक्ष इस अधिनियम के खिलाफ 100 से अधिक याचिकाएँ दायर की गई थीं। 

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