Edited By Seema Sharma,Updated: 03 Dec, 2020 01:51 PM
तेलंगाना हाईकोर्ट ने राज्य विद्युत वितरण कंपनी (Power distribution company) को कनिष्ठ लाइनमैन पद के लिए लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद नौकरी के लिए नहीं चुनी गईं दो महिला उम्मीदवारों की खम्भे पर चढ़ने की परीक्षा लेने का आदेश दिया है। तेलंगाना...
नेशनल डेस्क: तेलंगाना हाईकोर्ट ने राज्य विद्युत वितरण कंपनी (Power distribution company) को कनिष्ठ लाइनमैन पद के लिए लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद नौकरी के लिए नहीं चुनी गईं दो महिला उम्मीदवारों की खम्भे पर चढ़ने की परीक्षा लेने का आदेश दिया है। तेलंगाना दक्षिणी विद्युत वितरण कंपनी के वकील ने अदालत को बताया था कि कंपनी महिलाओं को लाइनमैन जैसे पदों पर नियुक्त नहीं करना चाहती, क्योंकि वे खंभे पर आसानी से नहीं चढ़ सकतीं, जिसके बाद अदालत ने यह आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश रघुवेंद्र सिंह चौहान और जस्टिस बी विजयसेन रेड्डी की अगुवाई वाली खंडपीठ ने वी. भारती और बी. श्रीषा की रिट याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई करते हुए कहा कि महिलाओं को सैन्य बलों भी भर्ती किया जा रहा है।
खंडपीठ ने विद्युत विभाग को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ताओं के लिए खंभे पर चढ़ने की परीक्षा का आयोजन दो हफ्ते में करें और याचिका की सुनवाई कर रही एकल पीठ में परीक्षा का परिणाम जमा कराए। इससे पहले एकल पीठ ने तेलंगाना दक्षिणी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव को आदेश दिया था कि ‘‘यदि वे भविष्य में खम्भे पर चढ़ने की कोई परीक्षा आयोजित करते हैं'' तो महिलाओं के लिए भी परीक्षा आयोजित कराई जाए।
याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा की समय-सीमा तय करने के लिए पीठ का दरवाजा खटखटाया था। डिस्कॉम की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील जी. विद्या सागर ने कहा कि विद्युत कंपनी ने लाइनमैन पद की रिक्तियों संबंधी विज्ञापन में जिक्र किया था कि लाइनमैन के पद के लिए महिला उम्मीदवार पात्र नहीं हैं। कुछ महिला उम्मीदवारों ने परीक्षा में बैठने की अनुमति के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनमें से दो महिलाएं लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुई थीं।