आम आदमी पार्टी के फरार विधायक हरमीत पठानमाजरा ने हाईकोर्ट का खटखटाया दरवाजा

Edited By Updated: 16 Jan, 2026 11:45 PM

fugitive aap mla moves high court from abroad

आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक हरमीत सिंह पठाणमाजरा, जिन पर बलात्कार, धोखाधड़ी और धमकी देने के आरोप हैं, ने अब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया है। पुलिस गिरफ्त से विधायक काफी समय से फरार हैं।

पंजाब डेस्क: पटियाला जिले से जुड़ा एक गंभीर मामला फिर से चर्चा में आ गया है। आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा, जिन पर बलात्कार, धोखाधड़ी और धमकी देने के आरोप हैं, ने अब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया है। पुलिस गिरफ्त से विधायक काफी समय से फरार हैं।

बताया जा रहा है कि विधायक इस समय ऑस्ट्रेलिया में हैं। वहीं से उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने अपने खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट, भगोड़ा घोषित करने के आदेश और पूरी कानूनी कार्रवाई को गैरकानूनी बताया है। विधायक ने अदालत से इन सभी आदेशों को रद्द करने की मांग की है।

याचिका में विधायक ने कहा है कि पुलिस ने नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया। उनका कहना है कि जब उनकी अग्रिम जमानत की अर्जी अदालत में विचाराधीन थी, तब उन्हें जल्दबाजी में भगोड़ा घोषित कर दिया गया। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि गिरफ्तारी के लिए वारंट क्यों जारी किए गए।

यह पूरा मामला एक महिला की शिकायत पर दर्ज हुआ है। महिला का आरोप है कि विधायक ने उसे सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया, पैसे की धोखाधड़ी की और जान से मारने की धमकी दी। महिला के अनुसार यह घटनाएं करीब तीन साल पुरानी हैं।

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    शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन आरोप है कि विधायक जांच में शामिल नहीं हुए और देश छोड़कर विदेश चले गए। इसके बाद अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए और बाद में उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया।

    विधायक की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस से जवाब मांगा है। अदालत ने कहा है कि वह एफआईआर, गिरफ्तारी की प्रक्रिया और भगोड़ा घोषित करने के आदेश की जांच करेगी।

    इस मामले के सामने आने के बाद पंजाब की राजनीति में भी हलचल मच गई है। विपक्षी दलों ने आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाए हैं। वहीं, पार्टी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। अब सभी की नजरें हाईकोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां तय होगा कि विधायक को कोई राहत मिलती है या नहीं।

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