Edited By PTI News Agency,Updated: 22 Nov, 2020 06:14 PM
नयी दिल्ली, 22 नवंबर (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने एक मंगोलपुरी क्षेत्र में एक क्लब द्वारा कानून का उल्लंघन कर कारोबारी उद्देश्य से भूजल की कथित अवैध निकासी को लेकर अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है।
नयी दिल्ली, 22 नवंबर (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने एक मंगोलपुरी क्षेत्र में एक क्लब द्वारा कानून का उल्लंघन कर कारोबारी उद्देश्य से भूजल की कथित अवैध निकासी को लेकर अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है।
एनजीटी के अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने इस संबंध में दाखिल एक याचिका पर उत्तर-पश्चिम जिले (कंझावाला क्षेत्र) के एसडीएम को अगली सुनवाई के दिन तथ्यात्मक रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है।
इससे पहले एनजीटी ने दिल्ली जल बोर्ड और उत्तर-पश्चिम जिले, कंझावाला के उपायुक्त से कहा है कि वे अवैध बोरवेलों के संचालन से संबंधित मामलों की जांच करके रिपोर्ट जमा करें।
हालांकि अधिकरण ने यह संज्ञान लिया कि उपायुक्त की तरफ से इस संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है और जल बोर्ड ने यह सूचित किया है कि कोविड-19 महामारी की वजह से एसडीएम जांच नहीं कर सके।
पीठ ने कहा कि इस संबंध में अगली सुनवाई पर एसडीएम कंझावला ईमेल के जरिये एक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
इस मामले की अगली सुनवाई तीन फरवरी, 2021 को होगी।
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