आईआरडीएआई ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया

Edited By Updated: 11 May, 2021 12:05 AM

pti state story

नयी दिल्ली, 10 मई (भाषा) बीमा विनिमय एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने तीसरे पक्ष के मोटर बीमा नियमों का पालन न करने के लिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

नयी दिल्ली, 10 मई (भाषा) बीमा विनिमय एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने तीसरे पक्ष के मोटर बीमा नियमों का पालन न करने के लिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

बीमा नियामक ने अपने आदेश में कहा कि एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने 2018-19 के संबंधित आईआरडीएआई नियमों में निर्दिष्ट तीसरे पक्ष के मोटर (एमटीपी) बीमा नियमों का पालन नहीं किया।

आईआरडीएआई ने कहा कि कंपनी पर आरोप था कि उसने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए एमटीपी नियमों का पालन नहीं किया। 2018-19 में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने दायित्व के अंतर्गत न्यूनतम 638.34 करोड़ रुपए के एमटीपी की जगह केवल 316.36 करोड़ रुपए की अंडरराइटिंग (बीमा) किया। इस तरह कंपनी ने दायित्व से 321.98 करोड़ रुपये कम या 50.44 प्रतिशत की राशि के बराबर का ही एमटीपी किया। प्र

आदेश में कहा गया कि कंपनी ने कहा कि उसके अपने व्यापार की किसी भी जगह पर किसी भी एमटीपी नीति की अवहेलना नहीं की और उसका कोई गलत इरादा नहीं था।

इसमें साथ ही यह भी कहा गया कि बीमा कंपनी ने इससे पहले के दो और वित्तीय वर्षों में भी एमटीपी नियमों का पालन नहीं किया था।



यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।

Related Story

Trending Topics

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!