Amazon को 323 करोड़ रुपए का हर्जाना भरने का आदेश, Delhi HC का कड़ा फैसला

Edited By Updated: 27 Feb, 2025 06:09 PM

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दिल्ली हाई कोर्ट ने ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजॉन की एक यूनिट को बेवर्ली हिल्स पोलो क्लब ट्रेडमार्क का उल्लंघन करने के मामले में 39 मिलियन डॉलर (करीब 323 करोड़ रुपए) का हर्जाना देने का आदेश दिया है।

बिजनेस डेस्कः दिल्ली हाई कोर्ट ने ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजॉन की एक यूनिट को बेवर्ली हिल्स पोलो क्लब ट्रेडमार्क का उल्लंघन करने के मामले में 39 मिलियन डॉलर (करीब 323 करोड़ रुपए) का हर्जाना देने का आदेश दिया है।

क्या है मामला?

जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह की बेंच ने पाया कि अमेजॉन अपनी वेबसाइट पर बेवर्ली हिल्स पोलो क्लब के घुड़सवार लोगो का इस्तेमाल कर रहा था। यह लोगो 2007 से भारत में रजिस्टर्ड और उपयोग में था।

अदालत की अहम टिप्पणियां

  • अमेजॉन के ‘सिंबल’ ब्रांड के तहत बेचे जाने वाले कपड़े 375 रुपए से कम कीमत में बिक रहे थे, जबकि पोलो-ब्रांडेड परिधान 2,500 से 4,500 रुपए तक में उपलब्ध होते हैं।
  • भारी छूट की यह रणनीति ब्रांड की विशिष्टता को कमजोर कर रही थी और उपभोक्ताओं को गुमराह किया गया।
  • 12 अक्टूबर 2020 को अमेजॉन और उसकी पूर्व विक्रेता इकाई Cloudtail के खिलाफ एक अंतरिम आदेश जारी किया गया था, जिसमें उन्हें इस लोगो के इस्तेमाल से रोक दिया गया था।

अमेजॉन ने नहीं रखा अपना पक्ष

अमेजॉन टेक्नोलॉजीज अदालत में पेश नहीं हुई, जिसके कारण एकतरफा फैसला सुनाया गया। मार्च 2023 में Cloudtail के खिलाफ भी मुकदमा तय किया गया था।

85-पेज के फैसले में अदालत ने कहा कि यह उल्लंघन काफी गंभीर था और इसका प्रभाव बेहिसाब है। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि उपलब्ध आंकड़ों के अभाव में फैसला ट्रेडमार्क लाइसेंसिंग समझौते के आधार पर दिया गया है

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