GST काउंसिल की 7 अक्टूबर को बैठक, टैक्स रेट नहीं प्रक्रियाओं में बदलाव पर फोकस

Edited By Updated: 28 Sep, 2026 01:46 PM

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वस्तु एवं सेवा कर (GST) काउंसिल की आगामी बैठक 7 अक्टूबर को होने वाली है। इस बैठक में टैक्स दरों के बजाय जीएसटी से जुड़ी प्रक्रियाओं को आसान बनाने पर मुख्य रूप से चर्चा होने की उम्मीद है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, काउंसिल पेनल्टी, रिफंड,

नई दिल्लीः वस्तु एवं सेवा कर (GST) काउंसिल की आगामी बैठक 7 अक्टूबर को होने वाली है। इस बैठक में टैक्स दरों के बजाय जीएसटी से जुड़ी प्रक्रियाओं को आसान बनाने पर मुख्य रूप से चर्चा होने की उम्मीद है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, काउंसिल पेनल्टी, रिफंड, GST रजिस्ट्रेशन और इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) से जुड़े नियमों में कई बदलावों पर विचार कर सकती है। 

काउंसिल शो-कॉज नोटिस जारी करने के लिए न्यूनतम 5,000 रुपए की सीमा तय करने पर विचार कर सकती है। इसके अलावा, ऐसे मामलों में जहां धोखाधड़ी, जानबूझकर गलत जानकारी या टैक्स चोरी के लिए तथ्यों को छिपाने का मामला नहीं है, पेनल्टी को टैक्स राशि के 10 प्रतिशत तक सीमित करने का प्रस्ताव है। सामान्य पेनल्टी को मौजूदा ₹25,000 से घटाकर ₹10,000 करने पर भी विचार हो सकता है। छोटे करदाताओं को भी राहत मिल सकती है। 

छोटे कारोबारियों को लेट फीस में मिल सकती है राहत

पिछले वित्त वर्ष में 5 करोड़ रुपए से कम टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए तय समय के बाद रिटर्न दाखिल करने पर लेट फीस माफ करने का प्रस्ताव सामने आया है, बशर्ते वे संबंधित महीने के आखिरी दिन तक रिटर्न दाखिल कर दें। जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए आवेदन में मांगी जाने वाली जानकारी को लेकर स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए जा सकते हैं। 

GST रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 

रजिस्ट्रेशन में बदलावों को GST पोर्टल पर स्वतः स्वीकार करने की व्यवस्था भी लाई जा सकती है, हालांकि मुख्य व्यवसाय स्थल के पते में बदलाव को इससे बाहर रखा जा सकता है। छोटे ऑनलाइन विक्रेताओं के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरल रजिस्ट्रेशन व्यवस्था पर भी चर्चा संभव है।

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