Big warning! अगर आपने भी बैंक में ले रखा है लॉकर तो सावधान, जारी हुई चेतावनी

Edited By Updated: 18 Jun, 2025 10:42 AM

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अगर आपके पास बैंक में लॉकर है और आपने अब तक नया रिवाइज्ड लॉकर एग्रीमेंट साइन नहीं किया है, तो सतर्क हो जाइए। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की तय समयसीमा 31 दिसंबर 2024 खत्म हो चुकी है और अब देश के कई बैंकों ने नियमों का पालन न करने वाले ग्राहकों के लॉकर...

बिजनेस डेस्कः अगर आपके पास बैंक में लॉकर है और आपने अब तक नया रिवाइज्ड लॉकर एग्रीमेंट साइन नहीं किया है, तो सतर्क हो जाइए। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की तय समयसीमा 31 दिसंबर 2024 खत्म हो चुकी है और अब देश के कई बैंकों ने नियमों का पालन न करने वाले ग्राहकों के लॉकर सील करना शुरू कर दिए हैं। ऐसे में अगर आपने भी अपना लॉकर एग्रीमेंट अभी तक साइन नहीं किया है तो तुरंत कर लें वरना आपका लॉकर सील हो जाएगा।

क्या है नया नियम?

RBI ने 1 जनवरी 2023 से सभी बैंकों को निर्देश दिया था कि वे लॉकर धारकों से नया स्टैंडर्ड लॉकर एग्रीमेंट साइन करवाएं। इस एग्रीमेंट में:

  • ग्राहक और बैंक दोनों की जिम्मेदारियां स्पष्ट की गई हैं।
  • बैंक की जिम्मेदारी सीमित होगी लेकिन चोरी, आग या अन्य घटनाओं में कुछ हद तक क्षतिपूर्ति का प्रावधान है।
  • ग्राहक को समय पर लॉकर किराया चुकाना और लॉकर का उचित उपयोग सुनिश्चित करना होगा।

नया एग्रीमेंट नहीं साइन किया तो?

अगर कोई ग्राहक अंतिम तारीख तक नया एग्रीमेंट नहीं साइन करता है:

  • बैंक लॉकर फ्रीज कर सकता है।
  • लॉकर एक्सेस पर प्रतिबंध लग सकता है।
  • बैंक अतिरिक्त चार्ज भी वसूल सकता है।

नया लॉकर एग्रीमेंट कैसे साइन करें?

  • नजदीकी बैंक शाखा में जाएं।
  • पहचान पत्र और लॉकर से जुड़े दस्तावेज लेकर जाएं।
  • बैंक द्वारा दिए गए नए एग्रीमेंट को ध्यान से पढ़ें और साइन करें।
  • इसकी एक कॉपी आपको भी दी जाएगी।

ध्यान रखने योग्य बातें

  • आखिरी तारीख का इंतजार न करें, तुरंत प्रक्रिया पूरी करें।
  • बिना पढ़े किसी भी दस्तावेज पर साइन न करें।
  • लॉकर किराया समय पर जमा करें।

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