सेबी ने ETF से जुड़े नियम लागू करने की समयसीमा एक सप्ताह बढ़ाई

Edited By Updated: 29 Aug, 2026 10:25 AM

sebi extends the deadline for implementing etf regulations by one week

पूंजी बाजार नियामक सेबी ने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) के आधार मूल्य, मूल्य दायरे, प्री-ओपन सत्र में कॉल नीलामी और क्लोज-आउट प्रक्रिया से जुड़े नियमों को लागू करने की समयसीमा एक सप्ताह बढ़ा दी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक

नई दिल्लीः पूंजी बाजार नियामक सेबी ने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) के आधार मूल्य, मूल्य दायरे, प्री-ओपन सत्र में कॉल नीलामी और क्लोज-आउट प्रक्रिया से जुड़े नियमों को लागू करने की समयसीमा एक सप्ताह बढ़ा दी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक परिपत्र में कहा कि ये प्रावधान पहले एक सितंबर से लागू होने वाले थे लेकिन अब ये सात सितंबर, 2026 से प्रभावी होंगे। 

सेबी ने कहा कि यह समयसीमा शेयर बाजारों से मिले सुझावों के आधार पर और नियमों के सुचारू क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए बढ़ाई गई है। नियामक ने 15 जून, 2026 को जारी परिपत्र में ईटीएफ के आधार मूल्य, मूल्य दायरे, प्री-ओपन सत्र में कॉल नीलामी और क्लोज-आउट प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न प्रावधान तय किए थे। सेबी ने कहा कि 15 जून के परिपत्र के अन्य सभी प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 

नियामक ने बाजार अवसंरचना संस्थानों को नियमों के क्रियान्वयन के लिए जरूरी कदम उठाने और आवश्यक प्रणालियां तैयार करने को कहा है। उन्हें जरूरत के हिसाब से संबंधित उपनियमों, नियमों और विनियमों में संशोधन करने तथा निवेशकों समेत बाजार प्रतिभागियों को इन प्रावधानों की जानकारी देने को भी कहा गया है।
 

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