SEBI का आदेश, नई लिस्टेड कंपनियों में 3 महीने से ज्यादा खाली नहीं रह सकते ये पद

Edited By jyoti choudhary,Updated: 21 Feb, 2023 02:20 PM

sebi orders these posts cannot remain vacant for more than 3 months

शेयर होल्डर्स के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से सेबी ने नई लिस्टेड कंपनियों के लिए आदेश जारी किया है। लिस्टेड कंपनियों के IBC में जाने पर कंसल्टेशन पेपर जारी किया गया है। इसके तहत मार्केट में नई लिस्टेड कंपनियों के डिस्क्लोजर में तेजी लाने का...

नई दिल्लीः शेयर होल्डर्स के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से सेबी ने नई लिस्टेड कंपनियों के लिए आदेश जारी किया है। लिस्टेड कंपनियों के IBC में जाने पर कंसल्टेशन पेपर जारी किया गया है। इसके तहत मार्केट में नई लिस्टेड कंपनियों के डिस्क्लोजर में तेजी लाने का प्रस्ताव दिया गया है। साथ ही कंपनी के टॉप लेवल वैकेंसी को 3 महीने में भरने का भी आदेश दिया है। अगर कंपनी के टॉप लेवल के पद खाली है तो उन्हें हर हाल में 3 महीनों के भीतर उस पद पर नियुक्ति करनी होगी।

सेबी के नए प्रस्ताव के मुताबिक नई लिस्टेड कंपनियों को MD, CEO, CFO जैसे पदों के खाली होने पर 3 माह में भरना होगा। इसके अलावा डायरेक्टर पद खाली होने पर भी 3 माह में भरना होगा। नई लिस्टेड कंपनियों को 3 माह में कंप्लायंस ऑफिसर का पद भरना होगा।

सेबी लेगी एक्शन

लिस्टिंग नियम लगातार तोड़ने पर MD, CEO के डीमैट खाते फ्रीज किए जा सकते हैं। सेबी ने नई लिस्टेड कंपनियों पर अपने प्रस्ताव पर सुझाव भी मंगवाया है। इसके बाद ही इसे अंतिम नियम बनाया जाएगा।

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