सेबी ने लोगों को सनशाइन ग्लोबल एग्रो, उसके निदेशकों की संपत्ति खरीदने को लेकर आगाह किया

Edited By Updated: 06 Mar, 2025 03:11 PM

sebi warns people against buying properties of sunshine

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने लोगों को सनशाइन ग्लोबल एग्रो और उसके निदेशकों की किसी भी संपत्ति को खरीदने और उसके साथ लेनदेन करने को लेकर आगाह किया है। सेबी ने पाया कि कुछ व्यक्ति या संस्थाएं अवैध रूप से कंपनी की संपत्तियों की खरीद,...

नई दिल्लीः भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने लोगों को सनशाइन ग्लोबल एग्रो और उसके निदेशकों की किसी भी संपत्ति को खरीदने और उसके साथ लेनदेन करने को लेकर आगाह किया है। सेबी ने पाया कि कुछ व्यक्ति या संस्थाएं अवैध रूप से कंपनी की संपत्तियों की खरीद, अवैध कब्जा/ अतिक्रमण कर रही हैं। उसके बाद नियामक ने बयान जारी कर लोगों को आगाह किया है। 

सेबी ने पिछले सप्ताह जारी एक नोटिस में लोगों को ऐसी किसी भी संपत्ति को खरीदने को लेकर आगाह किया, जिसमें कंपनी और उसके निदेशकों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई हित या अधिकार हो। नियामक ने यह भी कहा कि किसी भी व्यक्ति को कंपनी और उसके निदेशकों की संपत्ति पर अवैध कब्जा करने या अतिक्रमण करने की अनुमति नहीं है। ऐसे किसी भी कदम को लेकर निर्धारित कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। 

सेबी ने जुलाई, 2014 में सनशाइन ग्लोबल एग्रो (पूर्व सनशाइन फॉरेस्ट्री प्राइवेट लि.) और उसके निदेशकों को निवेशकों से पूंजी जुटाने के साथ-साथ कोई भी नई योजना शुरू करने से प्रतिबंधित कर दिया था। इसका कारण, कंपनी अपनी योजनाओं ‘जटरोफा बुश ग्रुप की बिक्री और पौधों/पेड़ों की बिक्री' के तहत धन जुटा रही थी। यह योजना अनधिकृत ‘सामूहिक निवेश योजना (सीआईएस)' जैसी थी। इसके बाद फरवरी, 2019 में नियामक ने सनशाइन ग्लोबल एग्रो और उसके निदेशक को निवेशकों को पैसा लौटाने के उद्देश्य के अलावा कंपनी की किसी भी संपत्ति की बिक्री नहीं करने का निर्देश दिया था। नियामक ने निर्देश का अनुपालन न करने पर कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ कार्यवाही शुरू की। 
 

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