AGR बकाए पर टेलीकॉम कंपनियों की अर्जी SC में खारिज, वोडाफोन आइडिया के शेयर में भारी गिरावट

Edited By jyoti choudhary,Updated: 23 Jul, 2021 02:29 PM

telecom companies  application on agr dues dismissed in supreme court

सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अंतरिम फैसले में भारती एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया की तरफ से दायर याचिका खारिज कर दी है। टेलीकॉम कंपनियों ने यह याचिका एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) कैलकुलेशन को ठीक करने के लिए दायर की थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर...

बिजनेस डेस्कः सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अंतरिम फैसले में भारती एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया की तरफ से दायर याचिका खारिज कर दी है। टेलीकॉम कंपनियों ने यह याचिका एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) कैलकुलेशन को ठीक करने के लिए दायर की थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर विचार करने से मना कर दिया।

इस फैसले का सबसे बुरा असर वोडाफोन-आइडिया के शेयरों पर पड़ा। शुक्रवार को NSE पर वोडाफोन-आइडिया के शेयर 11 फीसदी तक टूट गए। दोपहर 1.22 मिनट पर वोडाफोन आइडिया के शेयर 7.57 फीसदी गिरकर 8.55 रुपए पर ट्रेड कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले ने वोडाफोन आइडिया की मुश्किल बढ़ा दी है। कंपनी पर 58,000 करोड़ रुपए का बकाया है। कंपनी अगर बकाया रकम चुकाने के लिए फंड का इंतजाम नहीं कर पाती है तो इसके बिजनेस को बड़ा नुकसान हो सकता है।

दूसरी तरह भारती एयरटेल के शेयरों में तेजी है। दोपहर 1.14 मिनट पर एयरटेल के शेयर 1.40 फीसदी ऊपर 554.35 रुपए पर ट्रेड कर रहे हैं। एयरटेल पर AGR का 44,000 करोड़ रुपए का बकाया है। पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि टेलीकॉम कंपनियों को बकाया AGR चुकाने के लिए 10 साल का वक्त दिया जाएगा। टेलीकॉम कंपनियों को हर साल 10% किश्त चुकाने को कहा है।

हालांकि अगर टेलीकॉम कंपनियां दोबारा कैलकुलेशन की मांग करती आ रही थीं लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने वो याचिका भी खारिज कर दी है।

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