Edited By Niyati Bhandari,Updated: 01 Dec, 2024 08:32 AM
बदायूं (उ.प्र.) (प.स.): जिले की एक अदालत में यहां की जामा मस्जिद के नीलकंठ महादेव मंदिर होने के वाद की पोषणीयता (सुनवाई योग्य) पर शनिवार को सुनवाई हुई और अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई की तिथि 3 दिसम्बर तय की है।
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बदायूं (उ.प्र.) (प.स.): जिले की एक अदालत में यहां की जामा मस्जिद के नीलकंठ महादेव मंदिर होने के वाद की पोषणीयता (सुनवाई योग्य) पर शनिवार को सुनवाई हुई और अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई की तिथि 3 दिसम्बर तय की है। दीवानी न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) अमित कुमार की अदालत ने इस मामले में मस्जिद इंतजामिया कमेटी के अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई की तिथि 3 दिसम्बर निर्धारित की है।
यह मामला 2022 में तब शुरू हुआ जब अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश संयोजक मुकेश पटेल ने दावा किया कि जामा मस्जिद की जगह पहले नीलकंठ महादेव मंदिर था। उन्होंने यहां पूजा-अर्चना की अनुमति के लिए याचिका दायर की। अदालत में पेश पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट के आधार पर मुकद्दमे में सरकार की ओर से बहस पूरी हो चुकी है।